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ममता सरकार की दलील को खारिज कर हाईकोर्ट ने दी संघ प्रमुख के कार्यक्रम को अनुमति

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कोलकाता. पश्चिम बंगाल पुलिस की तमाम कोशिशें नाकाम हो गई हैं. कलकत्‍ता हाईकोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद राष्‍ट्रीय स्‍वयंसेवक संघ (RSS) के प्रमुख मोहन भागवत की बर्धमान सभा को हरी झंडी दे दी है. RSS के सरसंघचालक मोहन भागवत की 16 फरवरी 2025 को पश्चिम बंगाल के बर्धमान में सभा प्रस्‍तावित है. हाईकोर्ट ने कहा कि कार्यक्रम रविवार को है और यह 1 घंटे 15 मिनट तक चलेगी. इसलिए कोर्ट को नहीं लगता है कि इसमें कोई कठिनाई होगी. बता दें कि मोहन भागवत की रैली को अनुमति देने से बंगाल पुलिस ने इनकार कर दिया था. इससे विवाद काफी बढ़ गया. बाद में यह मामला कोर्ट में चला गया, जिसमें अब फैसला सुनाया गया है.

कलकत्‍ता हाईकोर्ट की जस्टिस अमृता सिन्हा की पीठ ने बर्धमान में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की सभा को अनुमति दी है. जस्टिस सिन्‍हा ने कहा कि सभा रविवार को है. कार्यक्रम केवल 1 घंटा 15 मिनट का है, इसलिए कलकत्ता हाईकोर्ट को नहीं लगता कि इस संबंध में किसी को कोई कठिनाई होगी. जस्टिस अमृत सिन्‍हा ने अपने आदेश में कहा, ‘बैठक शांतिपूर्ण ढंग से होनी चाहिए. बैठकें शिष्टाचार के नियमों के अनुसार आयोजित की जानी चाहिए. आयोजकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि माध्यमिक विद्यालय के छात्रों को किसी भी कठिनाई का सामना न करना पड़े.’

डिप्‍टी सॉलिसिटर की दलील

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से पेश हुए डिप्‍टी सॉलिसिटर जनरल धीरज त्रिवेदी ने हाईकोर्ट में दलील पेश की. उन्‍होंने कोर्ट को बताया कि यह बैठक बर्धमान में भारतीय खेल प्राधिकरण मैदान में आयोजित की जाएगी. एक से डेढ़ किलोमीटर के दायरे में कोई स्कूल नहीं है. अनुमति लेने की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि खेल प्राधिकरण ने अनुमति दे दी है. डिप्‍टी सॉलिसिटर ने आगे कहा कि मोहन भागवत को Z कैटेगरी की सुरक्षा मिली हुई है, इसलिए सभा को लेकर पुलिस को एक औपचारिक पत्र दिया गया था. मोहन भागवत रविवार 16 फरवरी को सुबह 11 बजे से दोपहर 12.15 बजे तक बैठक में उपस्थित रहेंगे. धीरज त्रिवेदी ने हाईकोर्ट को बताया कि पुलिस ने कहा कि अनुमति देना संभव नहीं है, क्‍योंकि माध्यमिक परीक्षाएं चल रही हैं. यह बैठक लगभग 50 बीघा जमीन के एक छोटे से क्षेत्र में आयोजित की गई थी. यहां लोग नहीं रहते हैं और पास में दो स्‍कूल हैं. एक डेढ़ किलोमीटर और दूसरा दो किलोमीटर दूर है.

पश्चिम बंगाल पुलिस का पक्ष

बंगाल पुसिल की ओर से कोर्ट में पेश हुए एडवोकेट जनरल किशोर दत्ता ने अपनी दलील में कहा कि माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक परीक्षाओं के लिए लाउडस्पीकरों के उपयोग पर रोक लगाने संबंधी अधिसूचना जारी कर दी गई है. परीक्षा समाप्त होने तक लाउडस्पीकर का उपयोग नहीं किया जा सकता. केवल साउंड बॉक्स का ही प्रयोग किया जा सकता है. यहां से 500 मीटर के अंदर एक स्कूल है और डेढ़ किलोमीटर के अंदर एक और स्कूल है. उन्‍होंने बताया कि 10 हजार लोग और 45 माइक्रोफोन लगाने का अनुरोध किया गया है. इसपर जस्टिस अमृता सिन्‍हा ने कहा कि अगर लोगों की संख्या कम कर दी जाए और लाउडस्पीकर की आवाज कम कर दी जाए और माइक नीचे कर दिया जाए तो कोई समस्या नहीं होगी.

साभार : न्यूज़18

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