शुक्रवार, मार्च 13 2026 | 06:01:55 AM
Breaking News
Home / अंतर्राष्ट्रीय / पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को 8 मामलों में दी जमानत

पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को 8 मामलों में दी जमानत

Follow us on:

इस्लामाबाद. पाकिस्तान की सियासी हलचल तेज होल गई. सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री व पीटीआई नेता इमरान खान को बड़ी राहत दी. कोर्ट ने उन्हें 8 मामलों में जमानत दे दी और उनकी रिहाई का आदेश दिया. यह फैसला पाकिस्तान के चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी की अध्यक्षता वाली तीन जजों की बेंच ने सुनाया. इससे पहले, पाकिस्तान के चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी की अध्यक्षता वाली बेंच को बदल दिया गया था और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब की जगह पर जस्टिस हसन अज़हर रिजवी को तीन सदस्यीय पीठ में शामिल किया गया था.

सुनवाई के दौरान स्पेशल प्रॉसिक्यूटर जुल्फिकार नकवी ने अदालत को बताया कि वह खराब हेल्थ की वजह से कल पेश नहीं हो सके, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि कोई बात नहीं. इस दौरान इमरान खान के वकील ने दो सवाल किए.  पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि अदालत आप दोनों से दो सवाल पूछना चाहती है, आपने लाहौर हाईकोर्ट का फैसला जरूर पढ़ा होगा. पहला सवाल यह है कि क्या जमानत के मामले में अंतिम निष्कर्ष दिया जा सकता है? और दूसरा सवाल कि पूर्व में सुप्रीम कोर्ट को ने षड्यंत्र के आरोप में अभियुक्तों को ज़मानत दी है, क्या इस मामले में निरंतरता का सिद्धांत लागू होगा?

‘बस, बहुत हो गया. हम जमानत दे रहे हैं.’

सुनवाई के दौरान पीटीआई संस्थापक के वकील सलमान सफदर ने दलील दी कि आठों मामलों में से किसी में भी मुकदमा दायर नहीं किया गया है और चालान अभी तक पेश नहीं किया गया है. इसपर चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने कहा कि, ‘बस, बहुत हो गया. हम जमानत दे रहे हैं.’

एक दिन का वक्त और दलीलें

हालांकि, इससे पहले स्पेशल प्रॉसिक्यूटर को एक दिन का वक्त मिलने के बाद  पिर से अपनी दलीलें पेश कीं. उन्होंने कहा कि जमानत के आदेश हमेशा अस्थायी (इंटरिम) होते हैं और इनसे मुकदमे की कार्यवाही पर कोई असर नहीं पड़ता. इसके लिए उन्होंने 1996 से 2024 तक के कई मामलों का मिसाल पेश किया. लेकिन अदालत ने ध्यान दिलाया कि पहले भी कई मामलों में, जैसे पीटीआई नेता एजाज चौधरी के मामले में साजिश के आरोप होने के बावजूद जमानत दी गई थी. इस पर चीफ जस्टिस अफरीदी ने अभियोजन पक्ष से पूछा कि इमरान खान का मामला बाकी से अलग कैसे है? फिर कुछ वक्त के लिए सुनवाई रोकी गई और फिर बेंच ने ऐलान किया कि इमरान खान की जमानत याचिकाएं मंज़ूर कर ली गई हैं. अदालत ने कहा कि इसका लिखित आदेश बाद में जारी किया जाएगा.

इमरान खान को मिली राहत

यह फैसला पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पीटीआई संस्थापक इमरान खान के लिए बहुत बड़ी राहत है, जो लंबे वक्त से सियासी मुश्किलों से घिरे हुए हैं. दरअसल, 9 मई, 2023 को उनकी गिरफ्तारी के बाद उनके सपोर्टरों ने हिंसक प्रदर्शन किए थे. इसके बाद उन पर कई और मामले दर्ज कर दिए गए. हालांकि, इमरान खान की मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई हैं. वे अभी भी कई मामलों का सामना कर रहे हैं. सरकारी तोहफों के मामले में अगस्त 2023 से जेल में बंद इमरान खान इस वक्त अदियाला जेल में हैं, जहां वे 19 करोड़ पाउंड के करप्शन मामले में सजा काट रहे हैं. इसके अलावा, 9 मई के दंगों से जुड़े कई मामलों में भी उन पर मुकदमा चल रहा है.

साभार : जी न्यूज

भारत : 1885 से 1950 (इतिहास पर एक दृष्टि) व/या भारत : 1857 से 1957 (इतिहास पर एक दृष्टि) पुस्तक अपने घर/कार्यालय पर मंगाने के लिए आप निम्न लिंक पर क्लिक कर सकते हैं

सारांश कनौजिया की पुस्तकें

ऑडियो बुक : भारत 1885 से 1950 (इतिहास पर एक दृष्टि)

मित्रों,
मातृभूमि समाचार का उद्देश्य मीडिया जगत का ऐसा उपकरण बनाना है, जिसके माध्यम से हम व्यवसायिक मीडिया जगत और पत्रकारिता के सिद्धांतों में समन्वय स्थापित कर सकें। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमें आपका सहयोग चाहिए है। कृपया इस हेतु हमें दान देकर सहयोग प्रदान करने की कृपा करें। हमें दान करने के लिए निम्न लिंक पर क्लिक करें -- Click Here


* 1 माह के लिए Rs 1000.00 / 1 वर्ष के लिए Rs 10,000.00

Contact us

Check Also

इराक के पास हमले का शिकार हुआ तेल टैंकर Seaface Vishnu

मिडिल ईस्ट में कोहराम: अमेरिकी तेल टैंकर ‘Seaface Vishnu’ पर सुसाइड बोट से हमला, एक भारतीय की मौत

दुबई. पश्चिम एशिया (मिडल ईस्ट) में जारी तनाव अब एक खतरनाक मोड़ ले चुका है। …