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गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय ने समन और नोटिस के दुरुपयोग को रोकने के लिए सुरक्षा उपाय किए

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कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत स्थापित गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) कंपनी अधिनियम की धारा 212 के अंतर्गत सौंपे गए जटिल कॉर्पोरेट धोखाधड़ी की जांच और मुकदमा चलाता है।

जांच के दौरान, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 217 के प्रावधानों के अनुसार गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय द्वारा सम्मन/नोटिस जारी किए जाते हैं।

इस संदर्भ में, गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय ने समन/नोटिस के दुरुपयोग या प्रतिरूपण को रोकने के लिए निम्नलिखित तकनीकी और प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय स्थापित किए हैं।

गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय द्वारा जारी किए जाने वाले समन/नोटिस डिजिटल रूप से तैयार किए जाते हैं और इनमें एक क्यूआर कोड और एक विशिष्ट दस्तावेज़ पहचान संख्या (डीआईएन) होती है। गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय के अधिकारियों को कुछ दुर्लभ और असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर, केवल डिजिटल रूप से तैयार किए गए समन/नोटिस जारी करने का अधिकार है।

गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय द्वारा जारी समन/नोटिस का प्राप्तकर्ता निम्नलिखित दो विकल्पों में से किसी के माध्यम से इसकी प्रामाणिकता सत्यापित कर सकता है:

विकल्प 1 – क्यूआर कोड स्कैन करके सत्यापन:

विकल्प 2 – गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय की वेबसाइट के माध्यम से सत्यापन:

गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय द्वारा जारी किए गए सम्मन/नोटिस के ऑनलाइन सत्यापन की प्रणाली प्राप्तकर्ता को प्राप्त संचार की प्रामाणिकता को तुरंत सत्यापित करने में मदद करने के लिए स्थापित की गई है।

ये सत्यापन प्रणालियां नागरिकों को तत्काल आश्वासन देने के लिए स्थापित की गई हैं कि उन्हें प्राप्त होने वाला कोई भी संचार वास्तविक है ताकि छद्म पहचान या दुरुपयोग को रोका जा सके।

निगरानी बढ़ाने के लिए, सम्मन और नोटिस जारी करने की निगरानी के लिए गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय में एक पारदर्शी बहु-स्तरीय समीक्षा तंत्र मौजूद है।

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