लखनऊ. संभल मस्जिद पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश जारी कर दिया है. हाईकोर्ट ने संभल जामा मस्जिद में पेंट करने को लेकर फेसला दिया है कि कमेटी की निगरानी में ही ऐसा किया जाएगा. रंगाई पुताई का काम बिना कमेटी की निगरानी के कतई ना किया जाए. इसके लिए कोर्ट की तरफ से 3 सदस्यीय कमेटी बनाने के लिए कहा गया है. साथ ही न्यायालय की ओर से कहा गया है कि भारतीय पुरात्तव सर्वेक्षण विभाग यानि एएसआई इसके लिए मस्जिद का निरीक्षण भी करे.
आज की सुनवाई में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रमजान से पहले संभल मस्जिद में सफेदी की जरूरत का आकलन करने के लिए ASI को मस्जिद का निरीक्षण करने का आदेश दिया. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ASI से इस बारे में कल तक रिपोर्ट मांगी है. उधर, हिन्दू पक्ष के वकील हरिशंकर जैन ने कहा कि ये ना हो कि इस आदेश के तहत HC इसे मस्जिद मान ले. जस्टिस अग्रवाल ने अपने स्टेनो से कहा कि कथित मस्जिद आदेश में लिखिए.
दरअसल, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बीते मंगलवार को संभल जामा मस्जिद की पुताई और सफाई की इजाजत का अनुरोध करती वाली याचिका पर सुनवाई के लिए 27 फरवरी यानि आज की तारीख तय की थी. जामा मस्जिद की प्रबंधन समिति ने यह अर्जी दाखिल की थी और जस्टिस न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने यह आदेश दिया था. अदालत ने कहा था कि ‘‘आज वकील न्यायिक कार्य से दूर रहे. दूसरे पक्ष के वकील हरिशंकर जैन वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पेश हुए, जबकि सरकार की ओर से अपर चीफ स्टैंडिंग काउंसिल संजय कुमार सिंह पेश हुए. बाकी प्रतिवादियों के वकील मौजूद नहीं हुए.’’
अदालत को मस्जिद प्रबंधन समिति के वकील एसएफए नकवी द्वारा सूचित किया गया कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के वकील मनोज कुमार सिंह हैं और वह इस आदेश के बारे में उन्हें 24 घंटे के भीतर जानकारी दे देंगे.
साभार : न्यूज18
भारत : 1885 से 1950 (इतिहास पर एक दृष्टि) व/या भारत : 1857 से 1957 (इतिहास पर एक दृष्टि) पुस्तक अपने घर/कार्यालय पर मंगाने के लिए आप निम्न लिंक पर क्लिक कर सकते हैं