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हाईकोर्ट ने कर्नाटक सरकार के सरकारी परिसरों में कार्यक्रमों की अनिवार्य अनुमति वाले आदेश पर लगाई रोक

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बेंगलुरु. कर्नाटक की कांग्रेस सरकार को हाईकोर्ट की धारवाड़ बेंच से बड़ा झटका लगा है। अदालत ने राज्य सरकार के उस आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है, जिसके तहत निजी संगठनों को सरकारी परिसरों में किसी भी प्रकार का कार्यक्रम आयोजित करने से पहले पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य किया गया था।

इस आदेश को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) की गतिविधियों को सीमित करने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा था। जस्टिस नागप्रसन्ना की सिंगल-जज बेंच ने इस आदेश पर रोक लगाते हुए सरकार को नोटिस जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई 17 नवंबर को तय की गई है।

यह याचिका ‘पुनश्चैतन्य सेवा संस्था’  ने दायर की थी, जिसमें दलील दी गई कि सरकार का यह निर्देश निजी संगठनों के संवैधानिक और कानूनी अधिकारों का उल्लंघन करता है। संस्था का कहना है कि इस तरह की अनुमति प्रक्रिया से वैध सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों पर अनावश्यक अंकुश लगाया जा रहा है।

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यह भी पढ़ें : 1857 का स्वातंत्र्य समर : कारण से परिणाम तक

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