शुक्रवार, दिसंबर 05 2025 | 03:14:34 PM
Breaking News
Home / राज्य / हिमाचल प्रदेश / संजौली मस्जिद मामले में अदालत ने वक्फ बोर्ड और मस्जिद कमेटी की याचिका को किया खारिज

संजौली मस्जिद मामले में अदालत ने वक्फ बोर्ड और मस्जिद कमेटी की याचिका को किया खारिज

Follow us on:

शिमला. बहुचर्चित संजौली मस्जिद मामले में जिला अदालत ने नगर निगम शिमला की अदालत के फैसले को बरकरार रखने हुए मस्जिद को तोड़ने के आदेश दिए हैं। जिला अदालत ने वक्फ बोर्ड और संजौली मस्जिद कमेटी की याचिका को खारिज करते हुए नगर निगम अदालत के फैसले को सही ठहराया। मामले में वक्फ बोर्ड और संजौली मस्जिद कमेटी ने नगर निगम अदालत के फैसले को चुनौती दी थी लेकिन जिला अदालत में भी वक्फ बोर्ड मस्जिद को लेकर कोई पुख्ता दस्तावेज पेश नहीं कर पाया जिस पर जिला अदालत ने नगर निगम अदालत के फैसले को बरकरार रखा है। संजौली मस्जिद मामले में स्थानीय लोगों के वकील जगत पाल ने बताया कि संजौली में बनी पूरी मस्जिद अवैध है और अब जिला अदालत ने भी एमसी कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। ऐसे में अब नगर निगम शिमला इस अवैध ढांचे को जल्द गिराने का काम करे ताकि संजौली क्षेत्र के लोगों की भावनाएं और ज्यादा आहत न हो।

SHABD

‘गांधी जी की राजनीतिक यात्रा के कुछ पन्ने’ पुस्तक के बारे में जानने के लिए लिंक पर क्लिक करें :

https://matribhumisamachar.com/2025/12/10/86283/

आप इस ई-बुक को पढ़ने के लिए निम्न लिंक पर भी क्लिक कर सकते हैं:

https://www.amazon.in/dp/B0FTMKHGV6

यह भी पढ़ें : 1857 का स्वातंत्र्य समर : कारण से परिणाम तक

मित्रों,
मातृभूमि समाचार का उद्देश्य मीडिया जगत का ऐसा उपकरण बनाना है, जिसके माध्यम से हम व्यवसायिक मीडिया जगत और पत्रकारिता के सिद्धांतों में समन्वय स्थापित कर सकें। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमें आपका सहयोग चाहिए है। कृपया इस हेतु हमें दान देकर सहयोग प्रदान करने की कृपा करें। हमें दान करने के लिए निम्न लिंक पर क्लिक करें -- Click Here


* 1 माह के लिए Rs 1000.00 / 1 वर्ष के लिए Rs 10,000.00

Contact us

Check Also

दलाईलामा की दीर्घायु के लिए मैक्लोडगंज में विशेष प्रार्थना सभा, युवा महोत्सव भी शुरू

– देश-विदेश से बौद्ध अनुयायियों और हजारों युवाओं ने की भागीदारी; तीन दिन तक चलेगा …