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मुंबई: मीरा रोड में पहचान छिपाकर दोस्ती और प्रताड़ना का मामला, आरोपी सऊद खान पर पॉक्सो के तहत केस दर्ज

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न्याय के प्रतीक तराजू और कानून की किताब, भारतीय न्याय संहिता और पॉक्सो एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई को दर्शाती तस्वीर

मुंबई । सोमवार, 8 जून 2026

मुंबई से सटे मीरा रोड इलाके से एक बेहद चौंकाने वाला और गंभीर मामला सामने आया है, जहाँ एक युवक द्वारा अपनी पहचान छिपाकर युवती को जाल में फंसाने, जबरन धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने और ब्लैकमेल करने का आरोप लगा है। इस प्रताड़ना से तंग आकर पीड़िता ने कुछ समय पहले अपनी जान देने की भी कोशिश की थी। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी के खिलाफ बलात्कार, पोक्सो (POCSO) और आईटी (IT) एक्ट समेत कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है।

पहचान छिपाकर दोस्ती और ब्लैकमेलिंग का खेल

पीड़िता द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार, आरोपी सऊद खान ने पहली मुलाकात में अपनी असली धार्मिक पहचान छिपाई थी। उसने युवती को धोखे में रखकर दोस्ती की और फिर एक रिसॉर्ट में ले जाकर उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए। इस दौरान आरोपी ने पीड़िता की कुछ अश्लील तस्वीरें और वीडियो भी रिकॉर्ड कर लिए।

इन्हीं आपत्तिजनक तस्वीरों और वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देकर आरोपी पीड़िता पर लगातार निकाह करने, इस्लाम कबूल करने, नमाज पढ़ने और बुर्का पहनने का दबाव बनाने लगा। जब भी पीड़िता इसका विरोध करती, तो उसके साथ बेरहमी से मारपीट की जाती थी। आरोपी ने कई बार युवती को बंधक बनाकर भी रखा और परिवार से पैसों की मांग की।

असहनीय प्रताड़ना और आत्महत्या का प्रयास

इस मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना का आलम यह था कि करीब तीन साल पहले पीड़िता ने एक इमारत की आठवीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या करने का प्रयास किया था। इस घटना में वह चमत्कारिक रूप से बच तो गई, लेकिन उसे गंभीर चोटें आईं और वह तीन महीने तक कोमा में रही।

इस खौफनाक माहौल से अपनी बेटी और परिवार को बचाने के लिए पीड़ित परिवार मीरा रोड का घर छोड़कर नायगांव में किराये के मकान में रहने चला गया। हालांकि, सिरफिरे आरोपी ने वहां का पता भी लगा लिया और नए घर पर जाकर पूरे परिवार को जान से मारने की धमकियां देने लगा। वह अलग-अलग सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए लड़की की तस्वीरें वायरल करने की लगातार धमकी दे रहा था।

कानूनी कार्रवाई: पुलिस ने दर्ज की गंभीर धाराएं

स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ताओं और हिंदू समाज के हस्तक्षेप के बाद पीड़ित परिवार को ढाढस बंधाया गया और वे पुलिस स्टेशन पहुंचे। मीरा रोड पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी सऊद खान के खिलाफ निम्नलिखित कड़े कानूनी प्रावधानों के तहत मुकदमा दर्ज किया है:

  • भारतीय न्याय संहिता (BNS):

    • धारा 64: बलात्कार (Rape) का अपराध।

    • धारा 115: जानबूझकर गंभीर चोट पहुंचाना।

    • धारा 351(2): आपराधिक धमकी देना।

  • पॉक्सो एक्ट (POCSO Act) – धारा 4, 8, 12: ये धाराएं यह संकेत देती हैं कि जब इस अपराध और प्रताड़ना की शुरुआत हुई थी, तब पीड़िता नाबालिग (Minor) थी, जिससे यह मामला कानूनी रूप से और भी गैर-जमानती और सख्त हो जाता है।

  • आईटी एक्ट (IT Act) – धारा 67: डिजिटल माध्यम या सोशल मीडिया पर अश्लील सामग्री प्रसारित करने की धमकी देने के खिलाफ।

आवश्यक कदम (Action Needed)

इस तरह के संवेदनशील मामलों की रिपोर्टिंग और कानून-व्यवस्था के स्तर पर निम्नलिखित तथ्यों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है:

  1. त्वरित पुलिस सुरक्षा (Police Protection): चूंकि आरोपी सऊद खान अभी फरार है और लगातार परिवार को जान से मारने की धमकी दे रहा है, ऐसे में पुलिस को पीड़िता और उसके परिवार को तुरंत चौबीसों घंटे सुरक्षा मुहैया करानी चाहिए।

  2. पीड़िता की काउंसलिंग (Trauma Counseling): पीड़िता पहले ही एक बार आत्महत्या का प्रयास कर चुकी है और लंबे समय तक कोमा में रही है। उसे इस गहरे मानसिक आघात (Trauma) से बाहर निकालने के लिए पेशेवर चिकित्सा और मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग दी जानी अनिवार्य है।

  3. फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई: पॉक्सो एक्ट और बलात्कार जैसे जघन्य अपराधों के इस मामले को फास्ट ट्रैक अदालत में चलाया जाना चाहिए ताकि पीड़ित परिवार को सालों-साल इंतजार न करना पड़े और समय पर न्याय मिल सके।

वर्तमान में आक्रोशित स्थानीय नागरिकों और सामाजिक संगठनों ने आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त दंडात्मक कार्रवाई और उत्तर प्रदेश की तर्ज पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। मीरा रोड पुलिस की कई टीमें फरार आरोपी की धरपकड़ के लिए लगातार छापेमारी कर रही हैं।

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