चेन्नई । शुक्रवार, 15 मई 2026
तमिलनाडु में लोकतंत्र के महापर्व के बीच एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। राज्य विधानसभा चुनाव 2026 के संपन्न होने के तुरंत बाद, इमिग्रेशन विभाग और स्थानीय पुलिस ने एक संयुक्त अभियान चलाकर करीब 25 विदेशी नागरिकों को हिरासत में लिया है। इन लोगों पर आरोप है कि इन्होंने फर्जी भारतीय दस्तावेजों का सहारा लेकर अवैध रूप से मतदान किया है।
हवाईअड्डों पर पकड़ी गई ‘स्याही’ की चोरी
पुलिस के अनुसार, यह कार्रवाई तब शुरू हुई जब चेन्नई और मदुरै अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डों पर विदेशी पासपोर्ट धारकों की जांच की जा रही थी। इमिग्रेशन अधिकारियों ने पाया कि कई यात्रियों की बाईं उंगली पर पक्की स्याही (Indelible Ink) का निशान था, जो भारत में मतदान का प्रतीक है। जब उनसे कड़ाई से पूछताछ की गई, तो वे संतोषजनक जवाब नहीं दे सके।
जांच में पता चला कि गिरफ्तार किए गए लोगों में:
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सबसे अधिक संख्या श्रीलंकाई नागरिकों की है।
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कुछ संदिग्धों के पास ब्रिटेन और कनाडा के पासपोर्ट भी पाए गए हैं।
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जांच एजेंसियों का मानना है कि कई संदिग्ध चुनाव की घोषणा के बाद विशेष रूप से मतदान के लिए भारत आए थे।
स्याही मिटने का कर रहे थे इंतजार
पूछताछ में यह भी सामने आया है कि ये नागरिक मतदान के बाद तुरंत विदेश नहीं भागे। उन्होंने कुछ दिनों तक तमिलनाडु के विभिन्न हिस्सों में शरण ली ताकि उनकी उंगली पर लगी स्याही का निशान हल्का हो जाए या पूरी तरह मिट जाए। पुलिस अब उन स्थानीय संपर्कों की तलाश कर रही है जिन्होंने इन्हें जाली मतदाता पहचान पत्र (EPIC) और निवास प्रमाण पत्र बनवाने में मदद की।
चुनाव आयोग सख्त: 100 से अधिक नाम हटाए गए
पूरे मामले की विस्तृत रिपोर्ट चुनाव आयोग (ECI) को सौंप दी गई है। यह पहली बार नहीं है जब विदेशी नागरिकों ने मतदाता सूची में सेंध लगाई हो।
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वर्ष 2025: इमिग्रेशन विभाग की सिफारिश पर लगभग 100 विदेशी नागरिकों के नाम मतदाता सूची से हटाए गए थे।
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वर्ष 2026: इस साल भी अब तक 60 से अधिक विदेशी नागरिकों के नाम मतदाता सूची से काटे जा चुके हैं।
भारतीय न्याय संहिता (BNS) और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के तहत दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अधिकारियों ने उन सभी विदेशी नागरिकों का डेटा खंगालना शुरू कर दिया है जो मतदान से ठीक पहले भारत आए और अभी तक वापस नहीं लौटे हैं।
India’s Justice Toolkit 2026
क्या हैं NRI मतदान के नियम?
चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार, केवल वे ‘ओवरसीज इलेक्टर’ ही वोट डाल सकते हैं जिन्होंने:
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किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण न की हो।
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पंजीकरण के समय भारतीय पासपोर्ट की मूल प्रति प्रस्तुत की हो।
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मतदान के दिन स्वयं मतदान केंद्र पर उपस्थित हों।
नोट: किसी अन्य देश का पासपोर्ट लेने के साथ ही भारतीय नागरिकता और मतदान का अधिकार स्वतः समाप्त हो जाता है।
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