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मुंबई में शर्मनाक: ऑटो में महिला का छिपकर बनाया वीडियो, फिर दी ‘जबरन संबंध’ की धमकी; ऐसे दबोचा गया आरोपी

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मुंबई। शनिवार, 18 अप्रैल 2026

मुंबई के कुरार इलाके में महिला सुरक्षा को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। एक ऑटो रिक्शा चालक ने यात्रा के दौरान महिला यात्री का मोबाइल से चोरी-छिपे वीडियो बनाया और बाद में उसे सार्वजनिक करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। हालांकि, पुलिस की मुस्तैदी के चलते आरोपी अब सलाखों के पीछे है।

क्या है पूरी घटना?

पीड़ित युवती कुरार से KFC जाने के लिए ऑटो में सवार हुई थी। आरोपी ऑटो चालक, जिसकी पहचान मोहम्मद अफजल आशिफ खान के रूप में हुई है, ने यात्रा के दौरान अपने मोबाइल फोन को ऐसे एंगल पर सेट किया जिससे युवती का वीडियो बन सके। युवती को चालक की हरकतों पर संदेह हुआ, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से वह उस समय चुप रही।

हैरानी की बात यह है कि जब युवती अपने गंतव्य पर पहुंची और किराया देने लगी, तब भी आरोपी लगातार वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था।

ब्लैकमेलिंग और जबरन संबंध बनाने का प्रयास

जब युवती ने चालक की इस घिनौनी करतूत का विरोध किया, तो आरोपी ने माफी मांगने के बजाय उसे डराना शुरू कर दिया। उसने धमकी दी कि यदि वह उसकी बात नहीं मानेगी तो वह वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर देगा। आरोपी ने इसी वीडियो के दम पर युवती के साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाने का दबाव भी बनाया।

ट्रैफिक पुलिस की ‘क्विक एक्शन’ से हुई गिरफ्तारी

घटना के समय पास ही में समता नगर ट्रैफिक पुलिस के जवान तैनात थे। युवती ने हिम्मत दिखाते हुए शोर मचाया, जिसके बाद पुलिस ने तुरंत हरकत में आते हुए आरोपी चालक को मौके पर ही धर दबोचा। आरोपी को बाद में कुरार पुलिस स्टेशन को सौंप दिया गया।

आरोपी पर दर्ज धाराएं और पुलिसिया कार्रवाई

कुरार पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी उमेश पाटील के अनुसार, आरोपी के खिलाफ कड़ी धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है:

  • धारा 354 (छेड़छाड़): महिला की गरिमा को ठेस पहुँचाना।

  • IT एक्ट: बिना अनुमति वीडियो बनाना और निजता का हनन।

  • धमकाना और ब्लैकमेलिंग: जबरन संबंध बनाने की कोशिश और वीडियो वायरल करने की धमकी।

नोट: पुलिस अब इस बात की भी जांच कर रही है कि क्या आरोपी ने पहले भी अन्य महिला यात्रियों के साथ इस तरह की वारदात को अंजाम दिया है।

2026 में महिला सुरक्षा के लिए नए कड़े नियम

इस घटना के मद्देनजर मुंबई में महिलाओं की सुरक्षा के लिए कुछ अनिवार्य दिशा-निर्देश और अपडेट्स पर ध्यान देना आवश्यक है:

  1. SOS और पैनिक बटन: महाराष्ट्र सरकार अब सभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट (ऑटो और टैक्सी) में अनिवार्य रूप से पैनिक बटन और वाहन के अंदर चालक की जानकारी वाला QR कोड लगाने पर जोर दे रही है।

  2. मराठी भाषा और सत्यापन: हालिया नियमों के अनुसार, 1 मई 2026 से सभी चालकों के लिए स्थानीय भाषा का ज्ञान और सख्त बैकग्राउंड वेरिफिकेशन अनिवार्य किया जा रहा है।

  3. महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबर्स:

    • 103: मुंबई महिला सुरक्षा हेल्पलाइन (24×7)।

    • 112: आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली (ERSS)।

    • 181: महिला कल्याण एवं सहायता केंद्र।

यात्री सुरक्षा टिप्स

  • सफर शुरू करने से पहले ऑटो के पीछे लिखा रजिस्ट्रेशन नंबर अपने परिजनों को जरूर भेजें।

  • यदि चालक मोबाइल का असामान्य इस्तेमाल कर रहा हो, तो तुरंत विरोध करें या भीड़भाड़ वाली जगह पर उतर जाएं।

  • अपने फोन में ‘M-Indicator’ या ‘Mumbai Police’ ऐप का इस्तेमाल करें।

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