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थिंक गैस ने पाइपलाइन क्षतिग्रस्त होने के बाद तुरंत बहाल की गैस आपूर्ति

Saransh Kanaujia
Saransh Kanaujia - Editor
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कंपनी ने सुरक्षा के लिए ‘थिंक बिफोर यू डिग’ पहल के प्रति जागरूकता बढ़ाने की अपील की

लुधियाना, 14 अक्टूबर, 2026: कपूरथला में 90 फीट रोड पर केएफसी के पास सीवर कनेक्शन का काम करते समय थिंक गैस की प्राकृतिक गैस पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई। यह काम गुरु हरगोबिंद नगर सोसाइटी से जुड़े निवासियों द्वारा कराया जा रहा था। खुदाई के दौरान जेसीबी मशीन का इस्तेमाल किया गया, लेकिन काम शुरू करने से पहले थिंक गैस को इसकी सूचना नहीं दी गई। लापरवाही के कारण पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई, जिससे गैस का रिसाव होने लगा।

घटना की सूचना मिलते ही थिंक गैस की आपातकालीन टीम तुरंत मौके पर पहुँची। टीम ने प्रभावित पाइपलाइन के हिस्से को अलग किया और मरम्मत का काम पूरा किया। कंपनी ने करीब चार घंटे के भीतर गैस आपूर्ति बहाल कर दी। इस दौरान, सुरक्षा सुनिश्चित करने और प्रभावित उपभोक्ता को होने वाली असुविधा कम करने पर विशेष ध्यान दिया गया।

थिंक गैस ने लुधियाना जिले में घरेलू उपभोक्ताओं को पाइप के माध्यम से प्राकृतिक गैस (पीएनजी) और परिवहन क्षेत्र को संपीड़ित प्राकृतिक गैस (सीएनजी) उपलब्ध कराने के लिए व्यापक पाइपलाइन नेटवर्क स्थापित किया है। पाइपलाइन मार्ग पर पहचान चिह्न, चेतावनी संबंधी संकेतक और आपातकालीन संपर्क नंबर प्रदर्शित होने के बावजूद, खुदाई का काम करने वाले पक्ष ने काम शुरू करने से पहले कंपनी को सूचित नहीं किया। घटना के बाद भी संबंधित पक्ष ने कंपनी को कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की।

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सरकारी नियमों के अनुसार, खुदाई का काम करने की योजना बनाने वाले किसी भी व्यक्ति या एजेंसी को काम शुरू करने से पहले संबंधित नगर निकाय या नगर गैस वितरण कंपनी को ‘थिंक बिफोर यू डिग’ संपर्क नंबर के माध्यम से सूचित करना आवश्यक है। इस घटना में कंपनी को पूर्व सूचना दिए बिना खुदाई की गई। इसके बाद थिंक गैस ने जिम्मेदार पक्ष के खिलाफ आधिकारिक शिकायत दर्ज कराई है।

वर्तमान कानूनी प्रावधानों के तहत, भारतीय दंड संहिता की धारा 285 और 336 के अंतर्गत इस तरह से अनधिकृत रूप से पाइपलाइन को क्षति पहुँचाना दंडनीय अपराध बताया गया है, जिसके लिए तीन वर्ष तक के कारावास और 25 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का उल्लेख किया गया है।

थिंक गैस ने सभी ठेकेदारों, एजेंसियों और आम नागरिकों से इस सुरक्षा नियम का पालन करने की अपील की है। कंपनी ने कहा कि किसी भी प्रकार की खुदाई शुरू करने से पहले गैस पाइपलाइन की मौजूदगी की जानकारी लेना और संबंधित कंपनी को सूचित करना बेहद जरूरी है। इससे गैस रिसाव, दुर्घटनाओं और गैस आपूर्ति में बाधा जैसी घटनाओं को रोका जा सकता है।

खुदाई शुरू करने से पहले थिंक गैस को सूचित करने के लिए टोल-फ्री नंबर: 1800 5727 105

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लेखक वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अब तक वे इतिहास से जुड़ी चार पुस्तकों का लेखन कर चुके हैं—‘भारत : 1857 से 1957 इतिहास पर एक दृष्टि’, ‘भारत : 1885 से 1950 इतिहास पर एक दृष्टि’, ‘गाँधी जी की राजनीतिक यात्रा के कुछ पन्ने’ और ‘1857 का स्वतंत्रता समर – कारण से परिणाम तक’। पत्रकारिता के क्षेत्र में वे विशेष रूप से राजनीति, अर्थव्यवस्था, सामाजिक विषयों और आध्यात्म से जुड़े समाचारों एवं विषयों पर लेखन करते रहे हैं। वर्षों के पत्रकारिता अनुभव और विभिन्न विषयों पर निरंतर लेखन के माध्यम से उन्होंने समसामयिक घटनाओं के साथ-साथ ऐतिहासिक, सामाजिक और आध्यात्मिक विषयों को भी पाठकों तक पहुँचाने का प्रयास किया है।