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तमिलनाडु निजी स्कूल मान्यता घोटाला: पूर्व शिक्षा मंत्री और DMK नेता अनबिल महेश पोय्यामोझी गिरफ्तार, 6 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में

Saransh Kanaujia
Saransh Kanaujia - Editor
6 Min Read

चेन्नई|

तमिलनाडु की राजनीति और शिक्षा जगत में उस समय हड़कंप मच गया जब राज्य के पूर्व स्कूल शिक्षा मंत्री और द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) के वरिष्ठ नेता अनबिल महेश पोय्यामोझी को कथित निजी स्कूल अनुमति और मान्यता घोटाले में गिरफ्तार कर लिया गया। चेन्नई पुलिस की सेंट्रल क्राइम ब्रांच (CCB) ने यह बड़ी कार्रवाई की है।

मद्रास हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के तुरंत बाद हुई इस गिरफ्तारी ने राज्य के प्रशासनिक और राजनीतिक गलियारों में खलबली मचा दी है।

 

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क्या है पूरा मामला? (Rs 100 Crore Private School Scam)

जांच एजेंसियों के अनुसार, यह मामला राज्य के निजी स्कूलों को स्थायी मान्यता दिलाने, स्कूल अपग्रेडेशन (कक्षाओं के विस्तार), सरकारी एनओसी (NOC) और विभिन्न प्रशासनिक अनुमतियां जारी करने के नाम पर की गई कथित अवैध धन वसूली से जुड़ा है।

जांच में सामने आई मुख्य बातें:

  • वसूली का नेटवर्क: आरोप है कि राज्य भर के 1,000 से अधिक निजी स्कूलों से सरकारी मंजूरी और मान्यता दिलाने के नाम पर बड़ी रकम एकत्र की गई।
  • ₹100 करोड़ से अधिक की धनराशि: पुलिस ने अदालत में दाखिल दस्तावेजों में दावा किया है कि अब तक की जांच में करोड़ों रुपये के वित्तीय लेन-देन के प्रमाण मिले हैं और इस कथित घोटाले का कुल आकार ₹100 करोड़ से अधिक हो सकता है।
  • ईडी की भी नज़र: इस मामले में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट (PCA) के साथ-साथ वित्तीय हेरफेर और मनी लॉन्ड्रिंग के कोण की जांच के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने भी PMLA के तहत मामला दर्ज किया है।

 

अग्रिम जमानत याचिका हुई खारिज

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गिरफ्तारी की आशंका को देखते हुए अनबिल महेश पोय्यामोझी ने मद्रास हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की थी। हालांकि, अदालत ने मामले की गंभीरता और जांच एजेंसियों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए 26 अक्टूबर को उनकी अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया।

याचिका खारिज होने के बाद चेन्नई पुलिस की सेंट्रल क्राइम ब्रांच ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उन्हें अमीनजीकरई स्थित उनके कार्यालय से हिरासत में ले लिया और बाद में औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया।

 

कोर्ट में पेशी और पुज़ल जेल में न्यायिक हिरासत

गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने अनबिल महेश को मजिस्ट्रेट अदालत के समक्ष पेश किया। सुनवाई के दौरान जांच एजेंसी ने दलील दी कि वित्तीय लेन-देन और नेटवर्क की गहराई तक जाने के लिए न्यायिक कस्टडी आवश्यक है।

अदालत ने आरोपी पूर्व मंत्री को 6 नवंबर 2026 तक न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश जारी किया। आदेश के बाद उन्हें सुरक्षा व्यवस्था के बीच चेन्नई की पुज़ल केंद्रीय जेल (Puzhal Prison) में स्थानांतरित कर दिया गया।

 

DMK का पलटवार: “राजनीतिक प्रतिशोध की कार्रवाई“

अनबिल महेश पोय्यामोझी की गिरफ्तारी के बाद डीएमके (DMK) नेतृत्व ने कड़ा रुख अपनाया है। पार्टी प्रवक्ताओं और वरिष्ठ नेताओं का आरोप है कि यह पूरी कार्रवाई केवल राजनीतिक प्रतिशोध (Political Vendetta) से प्रेरित है। पार्टी का कहना है कि विपक्षी नेताओं को निशाना बनाने और उनकी छवि धूमिल करने के उद्देश्य से केंद्रीय व राज्यस्तरीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है।

दूसरी ओर, जांच एजेंसियों और अभियोजन पक्ष का कहना है कि यह कार्रवाई किसी राजनीतिक दुर्भावना से नहीं, बल्कि न्यायालय के समक्ष मौजूद साक्ष्यों और बैंक लेन-देन के रिकॉर्ड के आधार पर की जा रही है।

 

आगे क्या होगा?

सेंट्रल क्राइम ब्रांच (CCB) और अन्य संबंधित एजेंसियां मामले से जुड़े अन्य आरोपियों, बिचौलियों और निजी स्कूल प्रबंधनों की भूमिका की गहन जांच कर रही हैं। आने वाले दिनों में कुछ और गिरफ्तारियों और नए वित्तीय साक्ष्यों के उजागर होने की संभावना जताई जा रही है।

फिलहाल, अनबिल महेश पोय्यामोझी के खिलाफ लगाए गए सभी आरोप विचाराधीन (Sub-judice) हैं और जब तक अदालत द्वारा दोष सिद्ध नहीं हो जाता, कानूनन उन्हें आरोपी ही माना जाएगा।

 

Frequently Asked Questions (FAQs)

Q1. अनबिल महेश पोय्यामोझी कौन हैं?

उत्तर: अनबिल महेश पोय्यामोझी तमिलनाडु के पूर्व स्कूल शिक्षा मंत्री और सत्ताधारी/विपक्षी दल DMK के वरिष्ठ नेता व तिरुचिरापल्ली दक्षिण के जिला सचिव हैं।

Q2. अनबिल महेश को किस मामले में गिरफ्तार किया गया है?

उत्तर: उन्हें तमिलनाडु में निजी स्कूलों को स्थायी मान्यता, अपग्रेडेशन और अन्य प्रशासनिक स्वीकृतियां दिलाने के एवज में ₹100 करोड़ से अधिक की कथित अवैध वसूली और भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार किया गया है।

Q3. किस पुलिस शाखा ने यह गिरफ्तारी की है?

उत्तर: चेन्नई पुलिस की सेंट्रल क्राइम ब्रांच (CCB) ने मद्रास हाईकोर्ट द्वारा अग्रिम जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद यह गिरफ्तारी की है।

Q4. अदालत ने अनबिल महेश को कब तक न्यायिक हिरासत में भेजा है?

उत्तर: अदालत ने उन्हें 6 नवंबर 2026 तक न्यायिक हिरासत में पुज़ल जेल भेज दिया है।

 

Disclaimer

यह लेख केवल सूचनात्मक और समाचार उद्देश्यों के लिए तैयार किया गया है। मामले में लगाए गए सभी आरोप फिलहाल न्यायिक प्रक्रिया के अधीन हैं। किसी भी आरोपी का दोष केवल सक्षम अदालत द्वारा ही निर्धारित किया जाएगा।

 

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लेखक वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अब तक वे इतिहास से जुड़ी चार पुस्तकों का लेखन कर चुके हैं—‘भारत : 1857 से 1957 इतिहास पर एक दृष्टि’, ‘भारत : 1885 से 1950 इतिहास पर एक दृष्टि’, ‘गाँधी जी की राजनीतिक यात्रा के कुछ पन्ने’ और ‘1857 का स्वतंत्रता समर – कारण से परिणाम तक’। पत्रकारिता के क्षेत्र में वे विशेष रूप से राजनीति, अर्थव्यवस्था, सामाजिक विषयों और आध्यात्म से जुड़े समाचारों एवं विषयों पर लेखन करते रहे हैं। वर्षों के पत्रकारिता अनुभव और विभिन्न विषयों पर निरंतर लेखन के माध्यम से उन्होंने समसामयिक घटनाओं के साथ-साथ ऐतिहासिक, सामाजिक और आध्यात्मिक विषयों को भी पाठकों तक पहुँचाने का प्रयास किया है।