नई दिल्ली. सीएम अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में दिल्ली के राउज एवेन्य कोर्ट से राहत नहीं मिली है. सीएम की तरफ से जमानत के लिए के ट्रायल कोर्ट का रुख किया गया था. इसपर सभी पक्षों की तरफ से अपनी दलीलें रखी गई. इसी बीच प्रवर्तन निदेशालय (ED) की तरफ से कोर्ट को अरविंद केजरीवाल की आज की एक्टिविटी से जुड़े लाइव वीडियो दिखाए गए. कोर्ट ने वीडियो देखने के बाद सीएम की याचिका पर अपना फैसला 5 जून तक के लिए सुरक्षित रख लिया है.
सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए एक जून तक के लिए जमानत दी थी. यह समय सीमा आज खत्म हो रही है. सीएम को कल दोपहर तीन बजे तक तिहाड़ जेल में अब सरेंडर करना है. याचिका पर जज के फैसला सुरक्षित रखने के बाद अब यह साफ हो गया है कि अरविंद केजरीवाल को हर हाल में कल जेल में सरेंडर करना ही होगा. अरविंद केजरीवाल ने खराब सेहत और मेडिकल टेस्ट का हवाला देते हुए 7 दिनों की अंतरिम जमानत की मांग की थी. ईडी की तरफ से बताया गया कि हमने अपना जवाब दाखिल कर दिया है. ईडी के वकील एएसजी एसवी राजू और एस जी तुषार मेहता वीडियो कांफ्रेंसिंग से कोर्ट से जुड़े. केजरीवाल की तरफ से एडवोकेट एन हरिहरन दलीलें रख रहे थे.
क्या बोले तुषार मेहता?
तुषार मेहता ने कहा कि कल अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था कि वो 3 बजे सरेंडर कर रहे है, यह कानूनी प्रकिया का दुरुपयोग है. हम इसपर आपत्ति दर्ज करवाते हैं. केजरीवाल का यह बयान कोर्ट को गुमराह कर रहा है. केजरीवाल के वकील हरिहरन ने इसपर कहा उन्हें इस बयान के बारे में जानकारी नहीं है. तुषार मेहता ने आगे कहा कि केजरीवाल कोर्ट को मिसलीड कर रहे है. वो कोर्ट से तथ्य छुपा रहे हैं. ASG राजू ने कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में डिटेल में आदेश पहले ही दे रखा है, तो आखिर कोर्ट को मिसलिड करने की क्या जरूरत है. कोर्ट के सामने वो अपने तथ्यों को क्यों छुपा रहे हैं.
ASG राजू ने बहस की शुरुआत की. बताया गया कि ये अंतरिम जमानत केवल चुनाव प्रचार के लिए था. उनको 2 जून को सरेंडर करना है. सुप्रीम कोर्ट ने अपने पिछले आदेश में कही भी नही कहा की अरविंद अपनी अंतरिम जमानत बढ़ाने की मांग को लेकर याचिका दाखिल कर सकते हैं. केजरीवाल की ये याचिका स्वीकार नहीं की जानी चाहिए! इसे खारिज किया जाना चाहिए. जहा तक नियमित जमानत का सवाल तो उन्हें हिरासत में होना चाहिए. आज की तारीख में वो हिरासत में नहीं हैं.
सिर्फ नियमित जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट जाने की छूट…
ASG राजू ने आगे कहा कि केजरीवाल को अंतरिम जमानत इसलिए मिली है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी थी, वह यहां सुप्रीम कोर्ट के आदेश में एक्सटेंशन की मांग कर रहे हैं. केजरीवाल को अंतरिम जमानत राउज एवेन्यू कोर्ट से नहीं मिली है. वो सुप्रीम कोर्ट से मिली है तो इस कोर्ट से अंतरिम जमानत बढ़ाने की मांग कैसे कर सकते हैं. SC से उन्हें सिर्फ ये छूट मिली थी कि वो नियमित मानत के लिए निचली अदालत जा सकते है, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो यहां अंतरिम जमानत की मांग करने लगें. उनकी 7 दिनो की अंतरिम जमानत की मांग सुनवाई लायक नहीं है.
साभार : न्यूज18
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