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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुख्तार अंसारी के बेटे उमर को दी जमानत

Saransh Kanaujia
Saransh Kanaujia - Editor
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लखनऊ. माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी को शुक्रवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उमर अंसारी के खिलाफ चल रहे जालसाजी मामले में जमानत याचिका मंजूर कर ली है। उमर अंसारी फिलहाल कासगंज की पचलाना जेल में बंद हैं। जमानत के लिए उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।

उमर अंसारी को शुरुआत में गाजीपुर जेल भेजा गया था। लेकिन सुरक्षा कारणों से 23 अगस्त 2025 को उन्हें कासगंज की पचलाना जेल ट्रांसफर कर दिया गया। गाजीपुर की निचली अदालत ने 21 अगस्त को उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद उमर ने हाईकोर्ट का रुख किया। अब वहां से उन्हें राहत मिल गई है और जल्द ही जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है।

 SHABD, September 19, 2025

 

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लेखक वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अब तक वे इतिहास से जुड़ी चार पुस्तकों का लेखन कर चुके हैं—‘भारत : 1857 से 1957 इतिहास पर एक दृष्टि’, ‘भारत : 1885 से 1950 इतिहास पर एक दृष्टि’, ‘गाँधी जी की राजनीतिक यात्रा के कुछ पन्ने’ और ‘1857 का स्वतंत्रता समर – कारण से परिणाम तक’। पत्रकारिता के क्षेत्र में वे विशेष रूप से राजनीति, अर्थव्यवस्था, सामाजिक विषयों और आध्यात्म से जुड़े समाचारों एवं विषयों पर लेखन करते रहे हैं। वर्षों के पत्रकारिता अनुभव और विभिन्न विषयों पर निरंतर लेखन के माध्यम से उन्होंने समसामयिक घटनाओं के साथ-साथ ऐतिहासिक, सामाजिक और आध्यात्मिक विषयों को भी पाठकों तक पहुँचाने का प्रयास किया है।