निर्वाचन आयोग ने बिहार में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के सफल समापन पर बिहार के लोगों, चुनाव अधिकारियों, राजनीतिक दलों और अन्य प्रमुख हितधारकों को बधाई दी है।
बिहार एसआईआर का परिणाम: 24 जून 2025 से 30 सितंबर 2025
| क्र. सं. | विवरण | कुल (सं.) |
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ए |
24 जून 2025 तक मतदाता | 7.89 करोड़ |
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ड्राफ्ट सूची से हटाए गए कुल मतदाता | 65 लाख |
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सी |
1 अगस्त 2025 को मसौदा सूची में मतदाता | 7.24 करोड़ |
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अयोग्य मतदाताओं को मसौदा सूची से हटाया गया | 3.66 लाख |
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पात्र मतदाताओं को मसौदा सूची में जोड़ा गया (फॉर्म 6) | 21.53 लाख |
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डी |
अंतिम सूची में कुल मतदाता 30 सितंबर 2025 | 7.42 करोड़ |
आंकड़े लाख के निकटतम अंक तक पूर्णांकित हैं
- अंतिम मतदाता सूची की भौतिक और डिजिटल प्रतियाँ राजनीतिक दलों के साथ साझा की जा रही हैं। कोई भी मतदाता इसे https://voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन देख सकता है।
- इस बड़े पैमाने पर अभ्यास को मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) बिहार, सभी 38 जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारियों (डीईओ), 243 निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों (ईआरओ), 2,976 सहायक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों (एईआरओ), लगभग 1 लाख बूथ स्तर के अधिकारियों (बीएलओ), लाखों स्वयंसेवकों और सभी 12 प्रमुख राजनीतिक दलों की पूर्ण भागीदारी के माध्यम से सफल बनाया गया। इसमें उनके जिला अध्यक्ष और उनके द्वारा नियुक्त 1.6 लाख से अधिक बूथ स्तर के एजेंट (बीएलए) शामिल थे।
- आयोग ने पूरी प्रक्रिया के दौरान नियमित रूप से जागरूकता फैलाने तथा अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और ऑनलाइन मीडिया को भी धन्यवाद दिया।
- एसआईआर प्रक्रिया समझाने और उन्हें पूरी जानकारी देते रहने के लिए राजनीतिक दलों के साथ नियमित बैठकें आयोजित की गईं। 20 जुलाई 2025 तक, सीईओ/डीईओ/ईआरओ/बीएलओ ने पात्र मतदाताओं की पहचान करने के उद्देश्य से मृत घोषित किए गए, जिनके गणना फॉर्म प्राप्त नहीं हुए, जो स्थायी रूप से पलायन कर गए, या जिनका पता नहीं लगाया जा सका, ऐसे मतदाताओं की बूथ-स्तरीय सूचियाँ राजनीतिक दलों के साथ साझा कीं। ड्राफ्ट मतदाता सूची भी सभी राजनीतिक दलों के साथ साझा की गई। साथ ही ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल न किए गए नामों की सूची डीईओ/डीएम (जिलावार) के साथ-साथ सीईओ बिहार की वेबसाइट पर भी जनता के अवलोकन के लिए प्रदर्शित की गई।
- एसआईआर अभ्यास संविधान के अनुच्छेद 326 और निर्वाचन आयोग के आदर्श वाक्य ” कोई भी पात्र मतदाता छूटने न पाए और कोई भी अपात्र व्यक्ति मतदाता सूची में शामिल न हो” के अनुरूप किया गया।
- यदि कोई पात्र व्यक्ति अभी भी अपना नाम मतदाता सूची में शामिल कराने के लिए आवेदन करना चाहता है । तो वह चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि से दस दिन पहले तक आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।
- यदि कोई व्यक्ति अंतिम मतदाता सूची में प्रविष्टि के संबंध में ईआरओ के निर्णय से संतुष्ट नहीं है । तो वे जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 24 के अंतर्गत जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रथम अपील और सीईओ के समक्ष द्वितीय अपील दायर कर सकते हैं।
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