लखनऊ. 13 जनवरी 2026 को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) द्वारा अधिसूचित ‘Promotion of Equity in Higher Education Institutions Regulations 2026’ ने देशभर के शैक्षणिक परिसरों में एक नई बहस छेड़ दी है। जहाँ सरकार इसे जातिगत भेदभाव के विरुद्ध एक “क्रांतिकारी ढाल” बता रही है, वहीं सवर्ण समाज और कई शिक्षाविद् इसे “एकतरफा और दमनकारी” मान रहे हैं।
1. क्या हैं नए नियम? (The New Directives)
UGC ने 2012 के पुराने नियमों को बदलकर अधिक सख्त प्रावधान लागू किए हैं:
-
इक्विटी सेल और स्क्वॉड: हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी में ‘इक्विटी कमेटी’, ‘इक्विटी स्क्वॉड’ और 24×7 हेल्पलाइन बनाना अनिवार्य होगा।
-
OBC का समावेश: पहली बार ‘जातिगत भेदभाव’ की परिभाषा में SC/ST के साथ OBC (अन्य पिछड़ा वर्ग) को भी शामिल किया गया है।
-
सीधी जवाबदेही: किसी भी संस्थान के प्रमुख (VC या प्रिंसिपल) को भेदभाव की शिकायत पर त्वरित कार्रवाई के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार ठहराया जाएगा।
-
भारी जुर्माना: नियम न मानने पर संस्थान की मान्यता रद्द करने या सरकारी फंड (Grants) रोकने का प्रावधान है।
2. बवाल की असली जड़: विवादित बिंदु
विरोध कर रहे संगठनों और छात्रों (विशेषकर सामान्य वर्ग) की मुख्य आपत्तियां निम्नलिखित हैं:
-
परिभाषा पर विवाद (Section 3C): आलोचकों का कहना है कि नए नियमों में ‘जातिगत भेदभाव’ को केवल SC, ST और OBC के खिलाफ होने वाले कृत्यों तक सीमित कर दिया गया है। क्या सामान्य वर्ग का छात्र भेदभाव का शिकार नहीं हो सकता?
-
झूठी शिकायत पर ‘मौन’: नए ड्राफ्ट से ‘झूठी शिकायत करने वाले के खिलाफ दंड’ के प्रावधान को हटा दिया गया है। इससे नियम के दुरुपयोग और सवर्ण छात्रों/शिक्षकों को फंसाने की आशंका बढ़ गई है।
-
सनातन संस्कृति पर ‘चोट’ का नैरेटिव: सोशल मीडिया पर एक धड़ा इसे शैक्षणिक संस्थानों के भीतर “विभाजनकारी राजनीति” बता रहा है। तर्क है कि ये नियम परिसरों में सौहार्द के बजाय ‘जातिगत पहचान’ को और गहरा करेंगे, जो सनातन की ‘वसुधैव कुटुंबकम’ की भावना के विपरीत है।
3. बरेली से सुप्रीम कोर्ट तक गूँज
इस विवाद का असर प्रशासनिक और कानूनी स्तर पर दिखने लगा है:
-
प्रशासनिक इस्तीफा: बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री का इस्तीफा इसी वैचारिक मतभेद की कड़ी माना जा रहा है, जिन्होंने “भेदभावपूर्ण मानसिकता” के खिलाफ आवाज उठाई।
-
सुप्रीम कोर्ट में याचिका: बीएचयू (BHU) के एक शोधकर्ता ने इन नियमों को “असंवैधानिक और भेदभावपूर्ण” बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।
4. सरकार और UGC का पक्ष
UGC चेयरमैन का तर्क है कि उच्च शिक्षा में आज भी वंचित वर्गों के साथ सूक्ष्म स्तर (Micro-aggression) पर भेदभाव होता है।
-
उद्देश्य: परिसरों को अधिक समावेशी बनाना और यह सुनिश्चित करना कि कोई भी मेधावी छात्र अपनी सामाजिक पृष्ठभूमि के कारण पीछे न छूटे।
-
निगरानी: एक राष्ट्रीय स्तर की समिति हर छह महीने में संस्थानों की रिपोर्ट की समीक्षा करेगी।
Matribhumisamachar


