नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पर्वतमाला को परिभाषित करने वाले अपने 20 नवंबर 2025 के आदेश को फिलहाल स्थगित (In Abeyance) कर दिया है। अदालत ने इस मामले में स्वत: संज्ञान (Suo Motu) लेते हुए केंद्र सरकार और चार राज्यों (दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात) को नोटिस जारी किया …
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