नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर फैसला सुनाते हुए दोहराया कि काजी की अदालत, काजियात की अदालत व शरिया कोर्ट की कानून में कोई मान्यता नहीं है. उनके द्वारा दिया गया कोई भी निर्देश कानून में लागू नहीं होता है. ना ही उनका फैसला बाध्यकारी है. शीर्ष अदालत …
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