नई दिल्ली. देश की सर्वोच्च अदालत ने स्पष्ट कर दिया है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) को रद्द करने या देश में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने का निर्णय केवल संसद ही ले सकती है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि …
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