केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) द्वारा वित्त वर्ष 2024-25 (कलैंडर वर्ष 2024) के लिए सूचना के स्वचालित आदान–प्रदान (एईओआई) के विश्लेषण से उच्च जोखिम वाले ऐसे मामले सामने आए हैं, जहां विदेशी परिसंपत्तियां मौजूद प्रतीत होती हैं, लेकिन आकलन वर्ष 2025-26 के लिए दाखिल किए गए आयकर रिटर्न में उनकी सूचना नहीं दी गई है। तदनुसार, …
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