चंडीगढ़ (मा.स.स.). जीएसटी इंटेलिजेंस महानिदेशालय (डीजीजीआई) की गुरुग्राम जोनल यूनिट (जीजेडयू) ने जीएसटी कानून के प्रावधानों के तहत एक व्यक्ति को माल-रहित चालान के आधार पर इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्त करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। डीजीजीआई गुरुग्राम जोनल यूनिट के अधिकारियों ने एक खुफिया जानकारी तैयार की थी, जिसमें पता चला कि एस-1 और एस-15, बुलंदशहर रोड, औद्योगिक क्षेत्र, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश स्थित एकेएस इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड माल की बुनियादी आपूर्ति के बिना नकली/फर्जी आईटीसी का उपयोग करने और उसे जारी करने के काम में लगा हुआ था।
आगे यह भी देखा गया कि उन्होंने अभिषेक इंडस्ट्रीज से एक विशेष वर्ष में बड़ी खरीदारी की थी, जिसके खिलाफ विभिन्न गैर-मौजूद संस्थाओं से अपात्र आईटीसी प्राप्त करने के संबंध में एक जांच पहले ही इस कार्यालय द्वारा की जा चुकी है। दर्ज किए गए सत्यापनों, साक्ष्यों और बयानों के आधार पर, ऐसा प्रतीत होता है कि मेसर्स एकेएस इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, गाजियाबाद फर्मों सहित विभिन्न कंपनियों से प्राप्त माल-रहित चालानों के आधार पर अस्वीकार्य इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाने में शामिल था। मेसर्स एकेएस इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा प्रथम दृष्टया उपयोग में लगाए गए ऐसे अस्वीकार्य आईटीसी 52 करोड़ रुपये से अधिक है। एकेएस इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के निदेशक को 06.07.2022 को गिरफ्तार कर 14 दिनों की न्यायिक रिमांड दे दी गई।