चंडीगढ़. टाइम्स नाउ नवभारत के ‘ऑपरेशन शीशमहल’ के खुलासे के बाद अब न्यूज चैनल के एक पत्रकार को पंजाब में रोडरेज के मामले में गिरफ्तार किया गया है। चैनल के अनुसार पत्रकार भावना किशोर गाड़ी में पीछे बैठी थीं और उन पर SC-ST ऐक्ट लगा दिया गया है। पुलिस का कहना है कि भावना की गाड़ी से एक महिला को चोट लगी। न्यूज चैनल की एडिटर इन चीफ नाविका कुमार ने बताया है कि पंजाब की लुधियाना पुलिस ने भावना किशोर, मृत्युंजय कुमार, परमिंदर को गलत धाराओं के तहत गिरफ्तार किया है।
वे पंजाब के सीएम भगवंत मान और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के कार्यक्रम को कवर करने गए थे। भावना को उस समय अरेस्ट किया गया जब वह मोहल्ला क्लिनिक के उद्घाटन की कवरेज करने जा रही थीं। इसका इनविटेशन भी आम आदमी पार्टी ने भेजा था। खबर है कि कोर्ट ने पत्रकार समेत तीनों लोगों को 19 मई तक जेल भेज दिया है।
एडिटर नाविका कुमार ने सवाल उठाया है कि क्या पत्रकार को सवाल पूछने की इजाजत नहीं है? उस पर ऐसी कई धाराएं लगाई गई हैं, जिससे वह डर जाए। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार बदले की कार्रवाई कर रही है। हम थोड़े परेशान हो सकते हैं लेकिन पराजित नहीं। चैनल ने साफ कर दिया है कि ऑपरेशन शीशमहल जारी रहेगा और हम अपना धर्म निभाते रहेंगे।
48 घंटे सलाखों के पीछे रखने की मंशा
भावना पर 373, 427, रोडरेज और किसी को नुकसान पहुंचाने का आरोप है, इस पर तो जमानत मिल सकती है लेकिन इसमें SC-ST एक्ट भी लगाया गया है। ऐसे में थाने से जमानत नहीं मिल सकती है, सेशन कोर्ट ही जाना पड़ेगा। भावना जिस जगह पर थीं, वहां सीसीटीवी फुटेज और प्रत्यक्षदर्शी भी होंगे। ऐसे में बाकी धाराओं का बहुत ज्यादा मतलब नहीं रह जाता है। शुक्रवार की रात पत्रकार को गिरफ्तार किया गया था। टाइम्स नाउ नवभारत का साफ कहना है कि पुलिस की मंशा पत्रकार को परेशान करने की है।
पूर्व DGP बोलीं, पीछे बैठी लड़की की गिरफ्तारी क्यों?
पूर्व डीजीपी निर्मल कौर ने इस मामले पर कहा है कि जो घटना हुई उसमें पत्रकार का क्या रोल है। लड़की तो ड्राइव ही नहीं कर रही थी। क्या किसी ने जाति देखकर धक्का मारा होगा? क्या कोई बल्ब लगाकर चलता है कि मैं इस जाति का हूं, मुझे धक्का मारो?
सभार : नवभारत टाइम्स
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