नई दिल्ली. आबकारी मामले में मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) के जमानत मामले में दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने फैसला सुरक्षित रखा है. इसके साथ ही जेल अधीक्षक को निर्देश दिया गया कि जेल मैन्युअल के हिसाब से दोपहर 3 बजे से 4 बजे के बीच वीडियो कॉल के जरिए पत्नी के साथ बातचीत का समय सुनिश्चित करे. बता दें कि, मनीष सिसोदिया की ओर से जमानत के लिए पत्नी के स्वास्थ का हवाला दिया गया था. दरअसल, दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने अपनी पत्नी के स्वास्थ्य के लिए चिकित्सा आधार का हवाला देते हुए अंतरिम जमानत के लिए दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया है. बुधवार को कोर्ट ने इस मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी (CBI) को नोटिस जारी कर दिया था. 25 अप्रैल को अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद दिल्ली शराब घोटाला मामले में तिहाड़ जेल में बंद मनीष सिसोदिया की पत्नी सीमा सिसोदिया को अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया था.
इसके बाद से उनका इलाज जारी है. एक दिन बाद यानी 26 अप्रैल को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सीएम सिसोदिया से मिलने अपोलो अस्पताल पहुंचे थे. अस्पताल में उन्होंने सीमा सिसोदिया से बातचीत की. उन्होंने मनीष सिसोदिया की पत्नी से स्वास्थ्य के बारे में जानकारी हासिल की. साथ ही डॉक्टरों से भी उनकी तबीयत का जायजा लिया था. अपोलो अस्पताल में सीमा सिसोदिया से मुलाकात के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर बताया था कि अस्पताल में अभी सीमा भाभी मनीष जी की पत्नी से मिलकर आ रहा हूं. वह 24 अप्रैल से अस्पताल में भर्ती हैं. उन्हें मल्टीपल स्केलेरोसिस बीमारी है. यह बहुत ही गंभीर बीमारी है. उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूं. बता दें कि दिल्ली आबकारी नीति में कथित अनियमितता के आरोप में सीबीआई ने 26 फरवरी 2023 को मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया था. तभी से वह तिहाड़ जेल में बंद हैं.
साभार : एबीपी न्यूज़
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