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कोर्ट ने बाटला हाउस में पकड़े आतंकवादी की सजा उम्र कैद में बदली

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नई दिल्ली. दिल्ली हाई कोर्ट ने साल 2008 में हुए बाटला हाउस एनकाउंटर केस में बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर मोहन चंद्र शर्मा की हत्या के मामले में दोषी आरिज खान को दी गई मृत्यु दंड की सजा को बदल दिया है। कोर्ट आरिज की मौत की सजा को कम कर के उम्रकैद में बदल दिया है।

मिली थी मौत की सजा

मार्च 2021 में दिल्ली की एक निचली अदालत ने बाटला हाउस के एनकाउंटर केस में आरिज खान को दोषी करार दिया था और मौत की सजा दी थी। इसके साथ ही कोर्ट ने आरिज खान पर 11 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था और इसमें से 10 लाख रुपये मृतक पुलिस इंस्पेक्टर मोहन चंद्र शर्मा के परिवार को तुरंत जारी करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने अपने फैसले में आरिज को दोषी ठहराते हुए कहा था कि यह बात साबित हो गई है कि आरिज व उसके सहयोगियों ने पुलिस अधिकारी की हत्या की थी।  इसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने अगस्त महीने में मामले में दिल्ली पुलिस और आरिज के वकील की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

क्या था बाटला हाउस एनकाउंटर
देश की राजधानी दिल्ली में हुई सीरियल बम ब्लास्ट के बाद मामले की जांच करते हुए दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल 19 सितंबर 2008 को जामिया इलाके के बाटला हाउस पहुंची थी। हालांकि, यहां पुलिस की आतंकियों से मुठभेड़ हुई जिसमें इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा शहीद हो गए। तब आरिज खान मौके से फरार हो गया था। हालांकि, पुलिस ने तलाश जारी रखी और साल 2018 में आरिज को गिरफ्तार कर लिया था। बता दें कि पुलिस ने आरिज को देश में प्रतिबंधित आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिद्दीन का सदस्य बताया है।

साभार : इंडिया टीवी

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