लखनऊ. सुप्रीम कोर्ट ने कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह (Mathura Janmabhoomi Shahi Eidgah Case) परिसर के सर्वे पर रोक लगाने से इनकार किया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गुरुवार को कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह परिसर के सर्वे को अनुमति दी थी। इस फैसले के खिलाफ ईदगाह कमिटी ने सुप्रीम कोर्ट ने अपील की थी।
श्रीकृष्ण जन्मस्थान मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गुरुवार को बड़ा फैसला सुनाया था। हाई कोर्ट ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश के मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से सटे शाही ईदगाह परिसर का अदालत की निगरानी में एडवोकेट कमिश्नर की टीम के जरिए सर्वे की अनुमति दी। यह टीम तीन सदस्यीय होगी। सर्वे के तौर-तरीके 18 दिसंबर को तय किए जाएंगे।
साभार : नवभारत टाइम्स
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