लखनऊ. सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा की श्रीकृष्ण जन्मभूमि में वैज्ञानिक सर्वेक्षण की मांग वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। याचिका में शाही ईदगाह मस्जिद का वैज्ञानिक सर्वेक्षण कराने का निर्देश देने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट से मस्जिद के सर्वेक्षण पर फैसला लेने को कहा।
क्या है मामला?
दरअसल, मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही मस्जिद ईदगाह कमेटी के विवाद में एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी। श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट की ओर से दाखिल इस याचिका में ज्ञानवापी की तर्ज पर श्रीकृष्ण जन्मभूमि के वैज्ञानिक सर्वे की मांग रखी गई थी।
याचिका में क्या मांग?
श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट के अध्यक्ष आशुतोष पांडेय निवासी गोविंद नगर, मथुरा की ओर से सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता सार्थक चतुर्वेदी ने याचिका पेश की थी। इसमें विवादित भूमि की पहचान, स्थान और माप की स्थानीय जांच की मांग की गई थी। इसमें दोनों पक्षों द्वारा किए गए दावों को प्रमाणित करने के लिए एक वैज्ञानिक सर्वे की आवश्यकता जताई गई थी।
ज्ञानवापी के आधार पर दाखिल की गई याचिका
याचिका ज्ञानवापी मस्जिद में चल रहे एएसआई सर्वे के आधार पर दाखिल की गई है। याचिकाकर्ता का तर्क है कि इस तरह के निर्माण को मस्जिद नहीं माना जा सकता। 1968 में हुआ समझौता दिखावा और धोखाधड़ी है। इसमें प्रतिवादी शाही मस्जिद ईदगाह प्रबंधन समिति है। याचिका में संपत्ति पंजीकरण में विसंगतियों के बारे में भी चिंता जताई गई है।
साभार : अमर उजाला
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