पटना. गुजरातियों को ठग कहने वाले मामले में पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने माफी मांग ली है। इस मामले में तेजस्वी यादव ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा भी दाखिल किया है। उनके बयान को अदालत की रिकॉर्ड पर लेते हुए शीर्ष अदालत ने तेजस्वी यादव की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है। इसमें उन्होंने अहमदाबाद की अदालत में अपने खिलाफ लंबित आपराधिक मानहानि मामले की सुनवाई गुजरात के बाहर दिल्ली स्थानांतरित करने की मांग की है।
29 जनवरी को तेजस्वी यादव को भेजा गया था समन
जस्टिस एएस ओका और उज्जल भुइयां ने फैसला सुरक्षित करते हुए कहा कि हम मामले में फैसला पारित करेंगे। इससे पहले 29 जनवरी को तेजस्वी यादव को उसे कथित टिप्पणी को वापस लेते हुए एक उपयुक्त बयान दाखिल करने का निर्देश दिया गया था। इसके लिए उनको एक सप्ताह का वक्त भी दिया गया था। गुजरात की अदालत ने पिछले साल अगस्त में अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 202 के तहत तेजस्वी यादव के खिलाफ प्रारंभिक जांच की थी।
क्या कहा था तेजस्वी यादव ने
तेजस्वी यादव ने मार्च 2023 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था, “इस समय केवल गुजराती ही ठग हो सकते हैं और उनके अपराध को माफ कर दिया जाएगा। एलआईसी और बैंक से संबंधित धन की पेशकश के बाद यदि वे भाग जाते हैं तो कौन जिम्मेदार होगा?”
साभार : दैनिक भास्कर
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