रविवार, अक्तूबर 13 2024 | 09:23:32 AM
Breaking News
Home / राज्य / उत्तरप्रदेश / अफजाल अंसारी के खिलाफ साधु-संतों पर विवादास्पद बयान देने के मामले में एफआईआर

अफजाल अंसारी के खिलाफ साधु-संतों पर विवादास्पद बयान देने के मामले में एफआईआर

Follow us on:

लखनऊ. गाजीपुर के सपा सांसद अफजाल अंसारी के खिलाफ FIR दर्ज की है। उन्होंने 3 दिन पहले मठ, मंदिर और कुंभ को लेकर बयान दिया था। कहा था- मठों में साधु-संत भकाभक गांजा पीते हैं। लखनऊ में पी रहे थे। कुंभ में एक मालगाड़ी गांजा भेजा जाए तो खप जाएगा। गाजीपुर पुलिस ने उनके इस बयान पर खुद एफआईआर दर्ज की है। SP डॉ. ईरज राजा ने बताया- अफजाल अंसारी के आपत्तिजनक बयान पर पुलिस ने संज्ञान लिया। चौकी प्रभारी राजकुमार शुक्ला ने तहरीर देते हुए मुकदमा दर्ज कराया। उनके खिलाफ 353(3) बीएनएस के तहत FIR दर्ज की गई है।

सपा सांसद ने मीडिया से बातचीत में क्या कहा था…

गाजीपुर में अफजाल अंसारी ने 3 दिन पहले गुरुवार को पत्रकार भवन में मीडिया से बात की। तब उन्होंने एनकाउंटर, गांजा के इस्तेमाल, तिरुपति प्रसाद में मिलावट पर बयान दिया। गांजा को वैध कर देना चाहिए। लाखों-करोड़ों लोग गांजा पीते हैं। उसे भगवान का प्रसाद और भगवान की बूटी कहकर पीते हैं। फिर यह अवैध क्यों? योगी बाबा से कहिए, गांजा को कानून में मान्यता दिलाएं। अगर गांजा कानूनन अवैध है, तो पीने की छूट क्यों? ये दोहरी नीति नहीं चलेगी। साधु, संत, महात्मा लोग गांजे को बड़े शौक से पीते हैं। मेरे साथ गाजीपुर के मठों में चलकर देखिए। लखनऊ में भी पी रहे हैं। मेरी मांग है इसे कानून का दर्जा दिया जाए। तिरुपति बालाजी के लड्‌डू पर इसलिए विवाद हुआ, ताकि गुजरात की कंपनी के पास प्रसाद का ठेका पहुंच जाए। यूपी में एनकाउंटर की किसी कार्रवाई का विरोध नहीं है, मकसद इतना है कि कार्रवाई सही हो। लेकिन, हमारे प्रदेश के मुखिया ही सदन में ठोक दो…डायलॉग कहते हैं।

पुलिस ने FIR में लिखा- बयान से साधु समाज में रोष

चौकी प्रभारी राजकुमार शुक्ला ने जो FIR दर्ज कराई है। उसमें लिखा है- अफजाल अंसारी ने बयान दिया है कि गांजा को कानून का दर्जा देकर वैध कर दो। बड़े-बड़े धार्मिक आयोजनों में लोग गांजा पीते हैं। उसे भगवान का प्रसाद और बूटी कहकर पीते हैं। बहुत सारे साधु, संत, महात्मा समाज के लोग गांजा को बड़ा शौक से पीते हैं।सांसद के इस बयान से साधु समाज द्वारा सोशल मीडिया पर अपना रोष प्रकट किया जा रहा है। सांसद का यह बयान धारा 353(3) बीएनएस के तहत दंडनीय है। इसमें पांच साल तक की जेल हो सकती है। इसके साथ जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

सपा ने कहा- FIR के खिलाफ कोर्ट जाएंगे

सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज यादव ने कहा-अफजाल अंसारी ने कोई गलत बयान नहीं दिया। भाजपा बताए कि क्या साधु-संत चिलम और गांजे का इस्तेमाल नहीं करते हैं। उन्होंने केवल अवैधानिक रूप से हो रहे काम को वैधानिक करने की बात कही है। सपा इस एफआईआर के खिलाफ कोर्ट जाएगी।

साभार : दैनिक भास्कर

भारत : 1885 से 1950 (इतिहास पर एक दृष्टि) व/या भारत : 1857 से 1957 (इतिहास पर एक दृष्टि) पुस्तक अपने घर/कार्यालय पर मंगाने के लिए आप निम्न लिंक पर क्लिक कर सकते हैं

सारांश कनौजिया की पुस्तकें

मित्रों,
मातृभूमि समाचार का उद्देश्य मीडिया जगत का ऐसा उपकरण बनाना है, जिसके माध्यम से हम व्यवसायिक मीडिया जगत और पत्रकारिता के सिद्धांतों में समन्वय स्थापित कर सकें। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमें आपका सहयोग चाहिए है। कृपया इस हेतु हमें दान देकर सहयोग प्रदान करने की कृपा करें। हमें दान करने के लिए निम्न लिंक पर क्लिक करें -- Click Here


* 1 माह के लिए Rs 1000.00 / 1 वर्ष के लिए Rs 10,000.00

Contact us

Check Also

सपा ने कांग्रेस को किनारे कर उ.प्र. विधानसभा उपचुनाव के लिए 6 प्रत्याशियों की घोषणा

लखनऊ. हरियाणा विधानसभा चुनाव परिणाम आने के ठीक बाद समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश की …