शुक्रवार, दिसंबर 05 2025 | 07:44:16 PM
Breaking News
Home / राज्य / राजस्थान / राजस्थान में तीन कानूनों से जेल की सजा खत्म कर सिर्फ जुर्माना भरने का प्रावधान किया गया

राजस्थान में तीन कानूनों से जेल की सजा खत्म कर सिर्फ जुर्माना भरने का प्रावधान किया गया

Follow us on:

रायपुर. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में बुधवार (3 दिसंबर) को हुई राजस्थान कैबिनेट और मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगी. सरकार ने केंद्र की तर्ज पर राजस्थान जन विश्वास संशोधन अधिनियम को मंजूरी दे दी, जिसके बाद छोटी-मोटी गलतियों में अब जेल नहीं जाना पड़ेगा. कई कानूनों में कारावास की सजा खत्म कर केवल जुर्माने का प्रावधान रखा गया है. बैठक में पर्यटन, अनुकंपा नियुक्ति, प्रवासी राजस्थानी नीति और एयरपोर्ट विकास पर भी बड़े निर्णय लिए गए.

जेल की सजा खत्म, कई कानूनों में सिर्फ जुर्माना

सरकार ने 11 कानूनों में ऐसा प्रावधान समाप्त कर दिया है, जिनमें मामूली गलती पर भी जेल जाना पड़ता था. अब ऐसी स्थितियों में सिर्फ आर्थिक दंड देना होगा.

कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल और सुमित गोदारा ने बताया कि इन बदलावों का उद्देश्य लोगों को बेवजह जेल भेजने की स्थिति खत्म करना और ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग को बढ़ावा देना है.

पेड़ काटने पर अब 10 गुना ज्यादा जुर्माना

वन क्षेत्र से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है. पहली बार पेड़ काटने पर जुर्माना 100 रुपए से बढ़ाकर 1000 रुपए कर दिया गया है. दूसरी बार ऐसा करने पर जुर्माना 200 रुपए से बढ़ाकर 2000 रुपए कर दिया गया है.

जंगल से लकड़ी काटने या वन संपदा को नुकसान पहुंचाने पर अब जेल नहीं, सिर्फ जुर्माना होगा. वन विभाग के जंगलों में जानवर चराने पर भी अब कारावास नहीं, केवल जुर्माना लिया जाएगा. सरकार का कहना है कि कड़े जुर्माने से लोग नियमों का पालन करेंगे, लेकिन सामान्य भूल होने पर जेल भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी.

पानी की बर्बादी पर भी अब सिर्फ जुर्माना

पानी की अनावश्यक बर्बादी को लेकर भी कानून में बदलाव किया गया है. पहले कुछ मामलों में जेल की सजा का प्रावधान था, लेकिन अब इसे सिर्फ आर्थिक दंड में बदल दिया गया है. कई अन्य कानूनों में भी इसी तरह संशोधन किए गए हैं.

राजस्थान में नई पर्यटन नीति को मंजूरी

राज्य सरकार ने बैठक में नई पर्यटन नीति को हरी झंडी दी. इस बार पर्यटन को व्यापक रूप से धार्मिक, सांस्कृतिक और वीरता से जोड़ते हुए योजनाएं तैयार की गई हैं. धार्मिक स्थलों को बढ़ावा दिया जाएगा और उनके आसपास पर्यटन गतिविधियों को विकसित किया जाएगा. राज्य में पर्यटन सर्किट और शौर्य सर्किट की स्थापना की जाएगी.

शौर्य सर्किट में वीर सेनानियों के शौर्य की कहानियों को पर्यटकों तक पहुंचाया जाएगा. सरकार का लक्ष्य है कि पर्यटन के मामले में राजस्थान को देश के टॉप-2 राज्यों में शामिल किया जाए. वर्तमान में यह पांचवें नंबर पर है.

सभी जिलों में जिला स्तर की पर्यटक विकास समिति बनाई जाएगी. इस समिति के अध्यक्ष कलेक्टर होंगे और इसका मुख्य उद्देश्य पर्यटकों की सुरक्षा, सुविधाओं और व्यवस्थाओं को बेहतर बनाना होगा.

अनुकंपा नियुक्ति के नियमों में ढील

पहले मृतक आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति के लिए 90 दिनों में आवेदन करना होता था. अब यह अवधि 180 दिन कर दी गई है, जिससे प्रभावित परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी. प्रवासी राजस्थानियों और नॉन-रेजिडेंशियल राजस्थानियों (NRRs) के लिए पहले से तय नीति में बदलाव को मंजूरी मिली है.

राजस्थान फाउंडेशन चैप्टर्स में इन्वेस्टमेंट कोऑर्डिनेटर नियुक्त होंगे. प्रवासी राजस्थानी दिवस को इस बार भव्य रूप में आयोजित करने का फैसला भी किया गया है. वहीं सरकार ने भर्ती परीक्षाओं में वेटिंग लिस्ट की वैधता 6 महीने से बढ़ाकर 12 महीने कर दी है. इससे चयन प्रक्रिया में लचीलापन और पारदर्शिता बढ़ेगी.

अजमेर जिले के किशनगढ़ एयरपोर्ट को जयपुर एयरपोर्ट के विकल्प के रूप में विकसित किया जाएगा. इससे राजधानी आने-जाने वाले यात्रियों को सुविधा मिलेगी और ट्रैफिक का दबाव भी कम होगा.

साभार : एबीपी न्यूज

‘गांधी जी की राजनीतिक यात्रा के कुछ पन्ने’ पुस्तक के बारे में जानने के लिए लिंक पर क्लिक करें :

https://matribhumisamachar.com/2025/12/10/86283/

आप इस ई-बुक को पढ़ने के लिए निम्न लिंक पर भी क्लिक कर सकते हैं:

https://www.amazon.in/dp/B0FTMKHGV6

यह भी पढ़ें : 1857 का स्वातंत्र्य समर : कारण से परिणाम तक

मित्रों,
मातृभूमि समाचार का उद्देश्य मीडिया जगत का ऐसा उपकरण बनाना है, जिसके माध्यम से हम व्यवसायिक मीडिया जगत और पत्रकारिता के सिद्धांतों में समन्वय स्थापित कर सकें। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमें आपका सहयोग चाहिए है। कृपया इस हेतु हमें दान देकर सहयोग प्रदान करने की कृपा करें। हमें दान करने के लिए निम्न लिंक पर क्लिक करें -- Click Here


* 1 माह के लिए Rs 1000.00 / 1 वर्ष के लिए Rs 10,000.00

Contact us

Check Also

हाईकोर्ट ने राजस्थान सरकार को हाईवे के किनारे 500 मीटर की दूरी में संचालित शराब ठेकों को हटाने का दिया आदेश

जयपुर. राजस्थान प्रदेश में अब आगे से स्टेट और नेशनल हाईवे के किनारे शराब के ठेके …