मंगलवार, दिसंबर 09 2025 | 08:32:43 AM
Breaking News
Home / राज्य / दक्षिण-भारत / अदालत ने प्रणय ऑनर किलिंग मामले में दोषी को सुनाई मौत की सजा

अदालत ने प्रणय ऑनर किलिंग मामले में दोषी को सुनाई मौत की सजा

Follow us on:

हैदराबाद. तेलंगाना के प्रणय ऑनर किलिंग मामले में अदालत का फैसला आया है. अदालत ने दोषी सुभाष शर्मा को मृत्युदंड की सजा सुनाई है. एससी/एसटी सेशंस सेकंड एडिशनल कोर्ट ने इस मामले के अन्य सभी आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. आईपीसी की धारा 302, 120बी, 109, 1989 और भारतीय शस्त्र अधिनियम 1959 के तहत सजा सुनाई गई है. बता दें कि साल 2018 में दलित व्यक्ति प्रणय पेरुमल्ला की हत्या उसकी पत्नी के सामने कर दी गई थी.

जानें क्या पूरा केस

प्रणय पेरुमल्ला ने अमृता से लव मैरिज की थी. इस शादी से अमृता के परिवार वाले खुश नहीं थे. क्योंकि प्रणय पेरुमल्ला दलित था. ऐसे में अमृता के पिता मारुति राव ने प्रणय पेरुमल्ला की हत्या की साजिश रच डाली. प्रणय पेरुमल्ला की हत्या के लिए मारुति राव ने भाड़े के हत्यारे को काम पर रखा. जिसके बाद प्रणय पेरुमल्ला की दिनदहाड़े हत्या कर दी.

प्रणय पेरुमल्ला की हत्या उस समय की गई जब वह अपनी गर्भवती पत्नी अमृता के साथ अस्पताल से बाहर निकल रहा था. मारुति राव ने प्रणय की हत्या के लिए सुभाष शर्मा सहित भाड़े के हत्यारों रखे थे. यह अपराध सीसीटीवी में कैद हो गया था. जिसके कारण लोगों में आक्रोश फैल गया था. पुलिस ने मामला दर्ज कर मारुति राव को गिरफ्तार किया गया था. लेकिन बाद में जेल में रहते हुए 2020 में उसने आत्महत्या कर ली थी.

साभार : एनडीटीवी

भारत : 1885 से 1950 (इतिहास पर एक दृष्टि) व/या भारत : 1857 से 1957 (इतिहास पर एक दृष्टि) पुस्तक अपने घर/कार्यालय पर मंगाने के लिए आप निम्न लिंक पर क्लिक कर सकते हैं

सारांश कनौजिया की पुस्तकें

ऑडियो बुक : भारत 1885 से 1950 (इतिहास पर एक दृष्टि)

मित्रों,
मातृभूमि समाचार का उद्देश्य मीडिया जगत का ऐसा उपकरण बनाना है, जिसके माध्यम से हम व्यवसायिक मीडिया जगत और पत्रकारिता के सिद्धांतों में समन्वय स्थापित कर सकें। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमें आपका सहयोग चाहिए है। कृपया इस हेतु हमें दान देकर सहयोग प्रदान करने की कृपा करें। हमें दान करने के लिए निम्न लिंक पर क्लिक करें -- Click Here


* 1 माह के लिए Rs 1000.00 / 1 वर्ष के लिए Rs 10,000.00

Contact us

Check Also

डीआरआई ने तूतीकोरिन में 10.42 करोड़ रुपये मूल्य की 45,984 ई-सिगरेट जब्त की, 3 गिरफ्तार

राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) ने तूतीकोरिन बंदरगाह पर 10.41 करोड़ रुपये की प्रतिबंधित इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट से जुड़े …