नई दिल्ली. दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ (डूसू) चुनाव में विजयी उम्मीदवारों के विजय जुलूस निकालने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने सख्त निर्देश जारी करते हुए कहा कि विजयी उम्मीदवार न तो विश्वविद्यालय परिसर, कॉलेज, छात्रावासों और न ही शहर के किसी क्षेत्र में विजय जुलूस निकाल सकेंगे।
यह फैसला डूसू चुनाव के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए लिया गया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वह फिलहाल चुनाव प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं कर रहा है, लेकिन अगर स्थिति की रिपोर्ट सकारात्मक नहीं रही, तो मतगणना के बाद पदाधिकारियों का कार्य रोक दिया जाएगा।
SHABD, September 18, 2025
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