गुरुवार, दिसंबर 25 2025 | 09:50:58 PM
Breaking News
Home / राज्य / उत्तरप्रदेश / सुप्रीम कोर्ट ने अवैध धर्मांतरण केस में प्रयागराज की SHUATS यूनिवर्सिटी के संचालकों से जुड़े 5 केस किये निरस्त

सुप्रीम कोर्ट ने अवैध धर्मांतरण केस में प्रयागराज की SHUATS यूनिवर्सिटी के संचालकों से जुड़े 5 केस किये निरस्त

Follow us on:

लखनऊ. अवैध धर्मांतरण केस में प्रयागराज के सैम हिग्गिनबॉटम कृषि विश्वविद्यालय (SHUATS) के कुलपति राजेंद्र बिहारी लाल, उनके भाई विनोद लाल और दूसरे आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने उनके खिलाफ उत्तर प्रदेश के अवैध धर्म परिवर्तन विरोधी कानून के तहत दर्ज 5 एफआईआर रद्द कर दी है. यह एफआईआर लोगों को गलत तरीकों से ईसाई बनाने के आरोप में दर्ज की गई थीं.

इलाहाबाद हाई कोर्ट से राहत पाने में असफल रहने के बाद SHUATS के अधिकारी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे. जस्टिस जे बी पारडीवाला और मनोज मिश्रा की बेंच ने 5 एफआईआर में कानूनी कमियों के आधार पर उन्हें रद्द कर दिया. यह सभी मामले 2022-23 में दर्ज हुए थे.

एक एफआईआर के मामले में कोर्ट ने पाया है कि उसे पीड़ित की जगह किसी और व्यक्ति ने दाखिल किया. जब एफआईआर दर्ज हुई, तब Uttar Pradesh Prohibition of Unlawful Conversion of Religion Act, 2021 की धारा 4 में इस बात का प्रावधान नहीं था कि धर्म परिवर्तन के शिकार व्यक्ति के अलावा कोई अन्य शिकायत करे. इसी तरह एक मामले में कोर्ट ने कहा है कि फतेहपुर के जिस चर्च में अवैध धर्मांतरण का आरोप लगाया गया है, वह SHUATS यूनिवर्सिटी के नियंत्रण में नहीं आता था.

ध्यान रहे कि राजेंद्र बिहारी लाल और विनोद लाल पर विदेश से अवैध चंदा लेकर भारत में धर्म परिवर्तन का रैकेट चलाने, गरीब और कम आय वाले लोगों को लालच देकर या डरा कर उनका धर्म परिवर्तन करने, मारपीट, गैर इरादतन हत्या, गैंगरेप समेत कई आरोप हैं. कोर्ट ने अवैध धर्मांतरण से जुड़े 5 मामलों में उन्हें राहत दी है. लेकिन आईपीसी की धारा 304, 306 और 504 के तहत दर्ज एक केस को जारी रखने के लिए कहा है. कोर्ट ने साफ किया है कि फिलहाल इस मामले में भी उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी.

साभार : एबीपी न्यूज  

‘गांधी जी की राजनीतिक यात्रा के कुछ पन्ने’ पुस्तक के बारे में जानने के लिए लिंक पर क्लिक करें :

https://matribhumisamachar.com/2025/12/10/86283/

आप इस ई-बुक को पढ़ने के लिए निम्न लिंक पर भी क्लिक कर सकते हैं:

https://books.google.co.in/books?id=8-6KEQAAQBAJ

मित्रों,
मातृभूमि समाचार का उद्देश्य मीडिया जगत का ऐसा उपकरण बनाना है, जिसके माध्यम से हम व्यवसायिक मीडिया जगत और पत्रकारिता के सिद्धांतों में समन्वय स्थापित कर सकें। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमें आपका सहयोग चाहिए है। कृपया इस हेतु हमें दान देकर सहयोग प्रदान करने की कृपा करें। हमें दान करने के लिए निम्न लिंक पर क्लिक करें -- Click Here


* 1 माह के लिए Rs 1000.00 / 1 वर्ष के लिए Rs 10,000.00

Contact us

Check Also

दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्नाव रेप केस के दोषी पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की उम्रकैद की सजा पर लगाई रोक

लखनऊ. उन्नाव से चार बार विधायक रहे कुलदीप सिंह सेंगर की दिल्ली हाईकोर्ट से सजा …