मुंबई. बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नाडीज को 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय यानी ED की FIR और चार्जशीट को रद्द करने की उनकी याचिका खारिज कर दी है।
यह मामला महाठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़ा है, जिसमें जैकलीन को भी आरोपी बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि जैकलीन निचली अदालत में आरोप तय होने के स्तर पर अपनी बात रख सकती हैं। ED का आरोप है कि सुकेश के आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी होने के बावजूद जैकलीन ने उससे महंगे तोहफे लिए।
इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट भी जैकलीन की याचिका खारिज कर चुका था, जिसके खिलाफ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। बता दें कि वकील सुमीर सोढ़ी के माध्यम से दायर याचिका में जैकलीन फर्नांडीज ने हाईकोर्ट के 3 जुलाई के आदेश को चुनौती दी थी।
SHABD, September 22, 2025
Matribhumisamachar


