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अमेरिकी कोर्ट ने बायजू के संस्थापक रवींद्रन को लगभग 8900 करोड़ रुपए चुकाने का दिया आदेश

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वाशिंगटन. बायजूस के संस्थापक बायजू रवींद्रन को अमेरिका की एक बैंकरप्सी कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. कोर्ट में कई बार पेशी पर अनुपस्थित रहने और जरूरी दस्तावेज जमा करने के आदेशों की अनदेखी के कारण कोर्ट ने उन्हें 107 करोड़ डॉलर, यानी लगभग 9,591 करोड़ रुपये, चुकाने का आदेश दिया है.

कोर्ट ने झटका क्यों दिया?

20 नवंबर को सुनाए गए आदेश में डेलावेयर बैंकरप्सी कोर्ट के जज ब्रेंडन शैनन ने बायजूस की अमेरिकी फाइनेंशियल यूनिट Byju’s Alpha को पैसों के गलत ट्रांजेक्शन और उन्हें छिपाने के लिए जिम्मेदार ठहराया है.

दरअसल, साल 2021 में Byju’s Alpha को एक स्पेशल पर्पज व्हीकल (SPV) के रूप में बनाया गया था. इसका उद्देश्य बायजूस के लिए ग्लोबल लेंडर्स कंसोर्टियम से लगभग 120 करोड़ डॉलर का टर्म लोन जुटाना था. इसका कोई स्वतंत्र ऑपरेटिंग बिजनेस नहीं था, इसलिए यह एक होल्डिंग एंटिटी के रूप में काम करता था, जिससे लोन की पूरी राशि का उपयोग किया जा सके.

कोर्ट ने क्या-क्या कहा?

मामला तब कोर्ट पहुंचा जब 55.3 करोड़ डॉलर की एक बड़ी रकम इसी यूनिट के जरिए ट्रांसफर की गई. यह पैसा मियामी के एक हेज फंड Camshaft Capital को भेजा गया और वहां से बायजूस तथा उससे जुड़ी अन्य एंटिटीज को ट्रांसफर किया गया. कोर्ट ने पाया कि इस लेन-देन में बायजूस के संस्थापक बायजू रवींद्रन की प्रत्यक्ष भूमिका रही, जिसके आधार पर उनके खिलाफ कड़ा फैसला सुनाया गया.

कोर्ट ने बायजूस के फाउंडर बायजू रवींद्रन को निर्देश दिया है कि वे Alpha फंड्स के पूरे अकाउंट्स प्रस्तुत करें. इसमें Camshaft Capital को भेजे गए 53.3 करोड़ डॉलर, उस निवेश से बनी लिमिटेड पार्टनरशिप इंटरेस्ट, और अन्य पैसों के ट्रांसफर से जुड़ी सभी जानकारी शामिल करने को कहा गया है. बायजू को हालांकि कोर्ट की तरफ से जो पैनाल्टी लगाई गई है, उसे तुरंत नहीं देना है. लेकिन, यह रवींद्रन के लिए बड़ा झटका है और अगर इसे अपर कोर्ट की तरफ से नहीं पलटा जाता है तो फिर उन्हें इसे आदेश को मानने के लिए बाध्य होना पड़ेगा.

साभार : एबीपी न्यूज

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