नई दिल्ली. IRCTC घोटाला मामले में राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के खिलाफ आरोप तय किए जाने पर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट 13 अक्टूबर को फैसला सुनाएगी। कोर्ट ने सभी आरोपियों को 13 अक्टूबर को पेश होने का आदेश दिया है। यह मामला उस समय का है जब लालू प्रसाद रेल मंत्री थे और IRCTC के दो होटलों के रखरखाव का ठेका एक निजी फर्म को देने में कथित अनियमितताएं बरती गई थीं।
CBI ने इस मामले में धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। वहीं, लालू परिवार की ओर से दलील दी गई है कि CBI के पास मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं हैं। CBI के विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने सभी पक्षों की रोजाना सुनवाई के बाद दलीलें सुन ली हैं और अब फैसला सुरक्षित रख लिया है, जो 13 अक्टूबर को सुनाया जाएगा।
SHABD,New Delhi, September 24, 2025
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