नई दिल्ली. सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार को लापता बच्चों का पता लगाने और इससे संबंधित मामलों की निगरानी के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल बनाने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने लापता बच्चों का पता लगाने में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस बलों के बीच समन्वय की कमी को भी रेखांकित किया। अदालत ने निर्देश दिया कि प्रत्येक राज्य को पोर्टल के माध्यम से गुमशुदगी की शिकायतों और सूचना के प्रसार के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त करना चाहिए।
SHABD, September 24, 2025
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