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कोर्ट ने नेशनल हेराल्ड केस में ईडी से माँगा स्पष्टीकरण

Saransh Kanaujia
Saransh Kanaujia - Editor
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नई दिल्ली. राउज एवेन्यू स्थित विशेष न्यायाधीश ने नेशनल हेराल्ड मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से दायर आरोपपत्र पर सुनवाई को 30 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दिया है। विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने सुनवाई स्थगित करते हुए कहा कि ईडी से कुछ स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। मामले की अगली सुनवाई की तारीख पर अदालत ईडी के आरोपपत्र पर संज्ञान भी ले सकती है।

इस मामले में ईडी ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी, दिवंगत नेता मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडीस, सुमन दुबे, सैम पित्रोदा और निजी कंपनी यंग इंडियन पर साजिश और मनी लाॅन्ड्रिंग का आरोप लगाया है। आरोप है कि इन सभी ने एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) की संपत्तियों का धोखाधड़ी से अधिग्रहण किया, जिनकी कीमत दो हजार करोड़ रुपये से अधिक बताई गई है। एजेएल वही कंपनी है जिसने नेशनल हेराल्ड अखबार का प्रकाशन किया था।

साभार : दैनिक जागरण

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लेखक वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अब तक वे इतिहास से जुड़ी चार पुस्तकों का लेखन कर चुके हैं—‘भारत : 1857 से 1957 इतिहास पर एक दृष्टि’, ‘भारत : 1885 से 1950 इतिहास पर एक दृष्टि’, ‘गाँधी जी की राजनीतिक यात्रा के कुछ पन्ने’ और ‘1857 का स्वतंत्रता समर – कारण से परिणाम तक’। पत्रकारिता के क्षेत्र में वे विशेष रूप से राजनीति, अर्थव्यवस्था, सामाजिक विषयों और आध्यात्म से जुड़े समाचारों एवं विषयों पर लेखन करते रहे हैं। वर्षों के पत्रकारिता अनुभव और विभिन्न विषयों पर निरंतर लेखन के माध्यम से उन्होंने समसामयिक घटनाओं के साथ-साथ ऐतिहासिक, सामाजिक और आध्यात्मिक विषयों को भी पाठकों तक पहुँचाने का प्रयास किया है।