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विवादित बयान के मामले में रामपुर एमपी-एमएलए कोर्ट ने आजम खान को सभी आरोपों से मुक्त कर दिया

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लखनऊ. समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहम्मद आजम ख़ान को अजीमनगर थाने में दर्ज विवादित बयान प्रकरण में बड़ी राहत मिली है. एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट ने आज शुक्रवार (28 नवंबर) को इस मामले में उन्हें दोषमुक्त करार दिया, इस फैसले का इंतजार पूरे प्रदेश में किया जा रहा था.

यह केस उस विवादित टिप्पणी से जुड़ा था जो आजम खान ने एक निजी चैनल को दिए इंटरव्यू में राज्यसभा सांसद रहे अमर सिंह की बेटियों के संबंध में की थी. इस टिप्पणी को लेकर अमर सिंह ने कड़ी आपत्ति जताते हुए लखनऊ में मुकदमा दर्ज कराया था. इसके बाद में टिप्पणी जौहर यूनिवर्सिटी परिसर में दिए जाने के कारण केस को लखनऊ से ट्रांसफर कर रामपुर के अजीमनगर थाने में भेज दिया गया.

विवेचना से फैसले तक की पूरी प्रक्रिया

पुलिस द्वारा विवेचना पूरी कर आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया गया था. इसके बाद एमपी/एमएलए विशेष कोर्ट में सुनवाई चली. मंगलवार को दोनों पक्षों की अंतिम बहस पूरी हो गई थी और अदालत ने 28 नवंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था. कोर्ट ने आजम ख़ान को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए तलब भी किया था, जिसके बाद आज फैसला सुनाया गया.

अदालत ने दिया क्लीन चिट

शुक्रवार को अदालत ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए सपा नेता आजम ख़ान को आरोपों से दोषमुक्त कर दिया. इस निर्णय से सपा कार्यकर्ताओं और आजम समर्थकों में खुशी की लहर है. आज के फैसले को आजम खान के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है. बता दें कि हाल ही में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान और बेटे अब्दुल्ला आजम खान दो पैन कार्ड मामले में दोषी पाए गए हैं. रामपुर की अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए आजम खान और बेटे अब्दुल्ला को दोषी ठहराया था. इस समय दोनों आजम खान अपने बेटे के साथ रामपुर जेल में बंद हैं.

साभार : एबीपी न्यूज

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