लखनऊ. पुलिस सपा के प्रतापगढ़ के कार्यवाहक जिलाध्यक्ष गुलशन यादव पर कानून का शिकंजा कसने जा रही है। काफी दिनों से फरार गुलशन की सात करोड़ से अधिक की चल-अचल संपत्ति कुर्क होगी। गैंगस्टर समेत इस पर 53 क्राइम केस चल रहे हैं। कुर्की का आदेश मंगलवार को डीएम की कोर्ट ने जारी किया है।
यह है पूरा मामला
टॉप टेन माफिया सूची में शामिल गुलशन के खिलाफ जारी इस आदेश में कहा गया है कि समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के तहत की जा रही कार्रवाई के क्रम में गैंग लीडर गुलशन यादव के विरुद्ध यह कठोर कदम उठाया गया है। इसके अंतर्गत उसके लग्जरी वाहन, आवासीय जमीन तथा बैंक खाता आदि को कुर्क किया जाएगा। यह सब संपत्ति कुल 7,00,15,502.33 रुपये की है, जो आपराधिक कृत्य करके अवैध स्रोतों से अर्जित है।
मऊदारा मानिकपुर के रहने वाले गुलशन को काफी दिनों से पुलिस तलाश रही है। उसके भाई सपा जिलाध्यक्ष छविनाथ यादव पर भी कई केस दर्ज हैं। वह इन दिनों कासगंज जिला कारागार में बंद है। एसपी डॉ. अनिल कुमार ने बताया कि समाज में गुंंडई, दबंगई के बल पर आतंक कायम करने, अपराध से संपत्ति अर्जित करने, कानून को हाथ में लेने वालों को शासन की जोरो टॉलरेंस नीति के अंतर्गत कार्रवाई के दायरे में लाया जाएगा।
शातिर बदमाश गैंगलीडर गुलशन यादव पर जनपद में हत्या, हत्या के प्रयास, रंगदारी, गुंडा, आर्म्स एक्ट, विस्फोट अधिनियम जैसे 53 केस दर्ज हैं। डीएम कोर्ट के आदेश का अनुपालन कराया जाएगा। यह कार्रवाई कुंडा कोतवाली में दर्ज केस 291/2024 धारा 2/3 उप्र गैंगस्टर एक्ट में की जाएगी।
साभार : दैनिक जागरण
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