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डीग में पुलिस की बड़ी कार्रवाई: पहाड़ी थाना और DST ने बोलेरो पिकअप से मुक्त कराई गाय, हरियाणा के दो गौतस्कर गिरफ्तार

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जयपुर । सोमवार, 13 जुलाई 2026

राजस्थान का नवगठित डीग जिला इन दिनों अवैध गतिविधियों और अपराधियों के खिलाफ पूरी तरह मुस्तैद है। इसी कड़ी में डीग पुलिस को एक बार फिर बड़ी सफलता हाथ लगी है। पहाड़ी थाना पुलिस और जिला स्पेशल टीम (DST) ने एक संयुक्त और त्वरित कार्रवाई को अंजाम देते हुए दो शातिर गौतस्करों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। पुलिस ने तस्करों के चंगुल से एक गाय को सुरक्षित मुक्त कराया है और तस्करी के काम में इस्तेमाल की जा रही एक बोलेरो पिकअप गाड़ी को भी मौके से जब्त कर लिया है।

गुप्त सूचना पर सोमका तिराहे के पास की गई नाकाबंदी

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, यह पूरी कार्रवाई एक सटीक खुफिया इनपुट के आधार पर की गई। जिला स्पेशल टीम (DST) को मुखबिर से पुख्ता सूचना मिली थी कि अमरूका रोड की तरफ से एक बोलेरो पिकअप गाड़ी में गोवंश को क्रूरतापूर्वक लादकर तस्करी के लिए ले जाया जा रहा है।

सूचना मिलते ही DST और पहाड़ी थाना पुलिस ने तुरंत एक्शन प्लान तैयार किया। पुलिस टीमों ने बिना वक्त गंवाए सोमका तिराहे से आगे अमरूका रोड पर रणनीतिक रूप से नाकाबंदी (बैरिकेडिंग) कर दी। कुछ ही देर में संदिग्ध बोलेरो पिकअप आती दिखाई दी, जिसे पुलिस बल ने चारों तरफ से घेरकर रोक लिया। जब गाड़ी की तलाशी ली गई, तो उसमें अवैध रूप से ले जाई जा रही गाय बरामद हुई, जिसके बाद पुलिस ने वाहन को जब्त कर दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया।

हरियाणा के नूंह जिले के रहने वाले हैं दोनों आरोपी

गिरफ्तार किए गए दोनों गौतस्कर पड़ोसी राज्य हरियाणा के रहने वाले हैं और मेवात क्षेत्र के रास्तों का इस्तेमाल कर तस्करी को अंजाम दे रहे थे। आरोपियों की पहचान इस प्रकार हुई है:

  1. खालिद (उम्र 26 वर्ष): निवासी गंगवानी, थाना पिनगवां, जिला नूंह (हरियाणा)।

  2. सिहाजत (उम्र 40 वर्ष): निवासी पापड़ी, थाना पिनगवां, जिला नूंह (हरियाणा)।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मुक्त कराई गई गाय की चिकित्सकीय जांच कराने के बाद उसे पास की ही एक सुरक्षित गौशाला में भिजवा दिया गया है, जहां उसकी उचित देखरेख की जा रही है।

आरबीए एक्ट (RBA Act) के तहत मामला दर्ज

पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रवर्जन या परिवहन का विनियमन) अधिनियम, जिसे आरबीए एक्ट (RBA Act) कहा जाता है, की धारा 5/8 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। पहाड़ी थाना पुलिस अब इस मामले में आगे की कड़ाई से जांच कर रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि इस रैकेट में और कौन-कौन से लोग शामिल हैं और वे इस गोवंश को कहां ले जा रहे थे। इस पूरी साहसिक कार्रवाई में जिला स्पेशल टीम और पहाड़ी पुलिसकर्मियों की भूमिका बेहद सराहनीय रही।

FAQ (अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न)

प्रश्न 1: डीग में गौतस्करों को किस स्थान से गिरफ्तार किया गया?

उत्तर: इन गौतस्करों को DST और पहाड़ी थाना पुलिस की संयुक्त नाकाबंदी के दौरान सोमका तिराहे से आगे अमरूका रोड से गिरफ्तार किया गया।

प्रश्न 2: पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ किस कानून के तहत मामला दर्ज किया है?

उत्तर: पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ राजस्थान गोवंशीय पशु अधिनियम (RBA Act) की धारा 5/8 के तहत मामला दर्ज किया है।

प्रश्न 3: गिरफ्तार किए गए आरोपी कहां के रहने वाले हैं?

उत्तर: दोनों आरोपी (खालिद और सिहाजत) हरियाणा के नूंह (मेवात) जिले के पिनगवां थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं।

अस्वीकरण (Disclaimer): यह लेख उपलब्ध कराई गई प्राथमिक सूचनाओं और पुलिस कार्रवाई के विवरण पर आधारित है। मामले की कानूनी जांच वर्तमान में पहाड़ी थाना पुलिस द्वारा जारी है। अपराधियों के दोष सिद्ध होने तक उन्हें कानूनन आरोपी ही माना जाएगा।

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