नई दिल्ली । गुरुवार, 13 अगस्त 2026
लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने आय से अधिक संपत्ति (Disproportionate Assets) के आरोपों से जुड़ी कार्यवाही में इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेशों को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court of India) में चुनौती दी है। हाई कोर्ट ने अपने फैसलों में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) और प्रवर्तन निदेशालय (ED) को आरोपों के सत्यापन/जांच की दिशा में आगे बढ़ने और प्रगति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था।
अब इस मामले में देश की सबसे बड़ी अदालत 17 अगस्त को सुनवाई करने जा रही है। आइए जानते हैं इस पूरे विवाद की पृष्ठभूमि, हाई कोर्ट की टिप्पणियां और सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी की क्या मांगें हैं।
📌 क्या है आय से अधिक संपत्ति का पूरा मामला?
यह पूरा विवाद कर्नाटक के भाजपा कार्यकर्ता एस. विग्नेश शिशिर द्वारा इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ में दायर एक याचिका से शुरू हुआ था।
-
आरोप: याचिकाकर्ता का दावा है कि राहुल गांधी के पास मौजूद संपत्तियां उनकी घोषित और ज्ञात आय के स्रोतों से अधिक हैं।
-
जांच की मांग: इसी आधार पर केंद्रीय एजेंसियों—सीबीआई (CBI) और प्रवर्तन निदेशालय (ED)—से निष्पक्ष जांच कराने का अनुरोध किया गया था।
🏛️ इलाहाबाद हाई कोर्ट का रुख और आदेश
मामले की सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सीबीआई और ईडी को शिकायत के आधार पर जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए थे:
-
सीबीआई के जवाब पर असंतोष: 20 जुलाई के अपने आदेश में हाई कोर्ट ने सीबीआई द्वारा पेश किए गए हलफनामे पर नाराजगी जताई। कोर्ट का मानना था कि सीबीआई का जवाब संतोषजनक नहीं है और इससे जांच की प्रगति स्पष्ट नहीं होती। इसके बाद कोर्ट ने वरिष्ठ अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से नया प्रगति हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया।
-
ईडी को कार्रवाई की छूट: हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि जांच/सत्यापन के दौरान ईडी को किसी भी अवैध गतिविधि या संदिग्ध दस्तावेज के प्रमाण मिलते हैं, तो वह कानून के अनुसार आगे की कार्रवाई करने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है।
-
मामला पार्ट-हर्ड (Part-Heard): हाई कोर्ट ने इस मामले को विशेष श्रेणी में रखते हुए 20 अगस्त 2026 के लिए सूचीबद्ध किया था।
⚖️ सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी की मुख्य याचिकाएं
राहुल गांधी ने 7 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिस पर अब सुनवाई की तैयारी है:
| याचिका का प्रकार | मुख्य मांग/उद्देश्य |
| विशेष अनुमति याचिका (SLP) | इलाहाबाद हाई कोर्ट के उन आदेशों पर रोक लगाना या रद्द करना, जिनके तहत सीबीआई और ईडी को सत्यापन के निर्देश दिए गए हैं। |
| ट्रांसफर पेटिशन (Transfer Petition) | इलाहाबाद हाई कोर्ट में चल रही इस पूरी कानूनी कार्यवाही को दिल्ली हाई कोर्ट में स्थानांतरित (Transfer) करने की मांग। |
👨⚖️ 17 अगस्त की सुनवाई का पीठ संयोजन
सुप्रीम कोर्ट की कॉज लिस्ट (Cause List) के अनुसार, इस मामले पर भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जोयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की तीन सदस्यीय पीठ 17 अगस्त को सुनवाई करेगी।
❓ अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
प्रश्न 1: राहुल गांधी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति की शिकायत किसने दर्ज कराई है?
उत्तर: यह शिकायत कर्नाटक के भाजपा कार्यकर्ता एस. विग्नेश शिशिर की ओर से दर्ज कराई गई है।
प्रश्न 2: सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई कब और किसके समक्ष होगी?
उत्तर: इस मामले में 17 अगस्त 2026 को मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जोयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ के समक्ष सुनवाई होना प्रस्तावित है।
प्रश्न 3: राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट से क्या राहत मांगी है?
उत्तर: उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट के सीबीआई व ईडी जांच संबंधी निर्देशों को रद्द करने तथा केस को इलाहाबाद हाई कोर्ट से दिल्ली हाई कोर्ट में ट्रांसफर करने की गुहार लगाई है।
अस्वीकरण: इस लेख में उल्लिखित आरोप किसी याचिकाकर्ता द्वारा लगाए गए प्रारंभिक दावे मात्र हैं। जब तक देश की सक्षम अदालत (सुप्रीम कोर्ट या संबंधित हाई कोर्ट) या अधिकृत जांच एजेंसियां किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचतीं, तब तक इन्हें अपराध या दोष सिद्ध नहीं माना जा सकता। यह समाचार केवल जनहित में जानकारी साझा करने के उद्देश्य से प्रकाशित किया गया है।
Matribhumisamachar


