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पश्चिम बंगाल में CAA नागरिकता प्रक्रिया में तेजी: गृह मंत्रालय ने गठित की दूसरी अधिकार प्राप्त समिति

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कोलकाता. केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल में नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) के तहत नागरिकता देने की प्रक्रिया को युद्धस्तर पर तेज करने का निर्णय लिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) ने राज्य में लंबित आवेदनों के त्वरित निस्तारण के लिए दूसरी अधिकार प्राप्त समिति (Empowered Committee) के गठन को मंजूरी दे दी है। इस कदम का सीधा लाभ उन हजारों शरणार्थियों, विशेषकर मतुआ समुदाय के लोगों को मिलेगा, जो लंबे समय से भारतीय नागरिकता की कानूनी पुष्टि का इंतजार कर रहे हैं।

🚀 क्यों पड़ी दूसरी समिति की जरूरत?

पश्चिम बंगाल में CAA के तहत आवेदनों की संख्या देश के अन्य राज्यों के मुकाबले काफी अधिक है। वर्तमान में जिला स्तरीय समितियों (DLC) द्वारा प्रारंभिक सत्यापन के बाद हजारों आवेदन अंतिम अनुमोदन के लिए कतार में थे।

प्रशासनिक देरी को समाप्त करने और ‘Ease of Living’ को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकार ने अब दो समितियों को समानांतर (Parallel) रूप से कार्य करने की जिम्मेदारी सौंपी है। इससे आवेदकों को अब महीनों का इंतजार नहीं करना होगा।

👥 नई समिति की संरचना और नेतृत्व

इस विशेष समिति का ढांचा बहु-विभागीय रखा गया है ताकि सुरक्षा और सत्यापन में कोई चूक न हो:

  • अध्यक्षता: जनगणना संचालन निदेशालय के उप पंजीयक सामान्य (Deputy Registrar General) इस समिति का नेतृत्व करेंगे।

  • प्रमुख सदस्य: इसमें खुफिया ब्यूरो (IB), डाक विभाग और जनगणना विभाग के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे।

  • विशेष आमंत्रित: राज्य सरकार के गृह विभाग के प्रतिनिधि और रेलवे के क्षेत्रीय मंडल प्रबंधक को भी इसमें जोड़ा गया है।

💻 पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी है प्रक्रिया

गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि पूरी प्रक्रिया ‘Indian Citizenship Online Portal’ के माध्यम से संचालित की जा रही है। इसकी मुख्य विशेषताएं हैं:

  1. पारदर्शिता: आवेदक अपने आवेदन की रीयल-टाइम स्थिति (Status) ट्रैक कर सकते हैं।

  2. कागज रहित सत्यापन: दस्तावेजों को ऑनलाइन अपलोड करने की सुविधा से बिचौलियों की भूमिका खत्म हो गई है।

  3. समयबद्ध निस्तारण: दो समितियों के होने से फाइलों के निपटान की गति दोगुनी हो जाएगी।

📋 CAA के तहत नागरिकता के लिए पात्रता (Quick Guide)

यदि आप या आपके परिचित आवेदन करना चाहते हैं, तो निम्नलिखित शर्तों का पूरा होना अनिवार्य है:

  • मूल देश: पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफगानिस्तान से आए प्रवासी।

  • समुदाय: हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी या ईसाई अल्पसंख्यक।

  • कट-ऑफ डेट: आवेदक का 31 दिसंबर 2014 या उससे पहले भारत में प्रवेश करना अनिवार्य है।

  • धार्मिक उत्पीड़न: वे लोग जो धार्मिक आधार पर प्रताड़ना के कारण भारत आए हों।

🔎 पश्चिम बंगाल के लिए इस फैसले के राजनीतिक और सामाजिक मायने

पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना, नदिया, कूचबिहार और जलपाईगुड़ी जैसे जिलों में मतुआ और नामशूद्र समुदायों की बड़ी आबादी रहती है। इनके लिए नागरिकता केवल एक दस्तावेज नहीं, बल्कि सम्मान के साथ जीने का अधिकार है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस दूसरी समिति के सक्रिय होने से आने वाले कुछ ही हफ्तों में नागरिकता प्रमाण पत्र वितरण की संख्या में भारी उछाल आएगा।

नोट: पहली अधिकार प्राप्त समिति, जो मार्च 2024 में गठित हुई थी, वह भी अपने स्तर पर कार्य करती रहेगी। यानी अब बंगाल में नागरिकता देने के लिए ‘डबल इंजन’ प्रशासनिक व्यवस्था काम करेगी।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

1. क्या मुझे आवेदन के लिए किसी सरकारी दफ्तर जाना होगा?

नहीं, शुरुआती आवेदन पूरी तरह ऑनलाइन है। केवल शारीरिक सत्यापन (Physical Verification) के समय ही निर्देशानुसार उपस्थित होना होगा।

2. दूसरी समिति बनने से क्या लाभ होगा?

इससे आवेदनों की स्क्रीनिंग और अंतिम अप्रूवल की गति बढ़ जाएगी, जिससे सर्टिफिकेट जल्दी मिलेंगे।

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