नई दिल्ली |
भारत सरकार ने हर नागरिक को पक्की छत देने के संकल्प को एक नया विस्तार दिया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के नए चरण (PMAY 2.0) को वर्ष 2026 में पूरे देश में तेजी से लागू किया जा रहा है। हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट द्वारा स्वीकृत इस नए चरण का मुख्य लक्ष्य 2024 से 2029 के बीच करोड़ों नए पक्के मकान तैयार करना है।
इस बार योजना का दायरा न केवल गरीब (EWS) और निम्न आय वर्ग (LIG) तक सीमित है, बल्कि इसमें मध्यम वर्ग (Middle Class) को भी विशेष रूप से शामिल किया गया है।
PMAY 2.0 में नया क्या है?
बढ़ते शहरीकरण को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने उन परिवारों पर ध्यान केंद्रित किया है जो किराए के मकानों में रहने को मजबूर हैं। योजना को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है:
1. PMAY-Urban 2.0 (शहरी क्षेत्र)
शहरी क्षेत्रों में घर खरीदने या निर्माण करने वाले परिवारों के लिए Interest Subsidy Scheme (ISS) यानी ब्याज सब्सिडी योजना को फिर से शुरू किया गया है:
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ब्याज पर छूट: ₹8 लाख तक के होम लोन पर लाभार्थियों को 4% की वार्षिक ब्याज सब्सिडी दी जाएगी।
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वित्तीय लाभ: एक पात्र परिवार को कुल ₹1.80 लाख तक की सब्सिडी का लाभ मिलेगा, जो 5 वार्षिक किस्तों में सीधे बैंक खाते में भेजी जाएगी।
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महिला सशक्तिकरण: मकान का स्वामित्व परिवार की महिला सदस्य के नाम पर या पुरुष के साथ संयुक्त (Joint) नाम पर होना अनिवार्य है।
2. PMAY-Gramin (ग्रामीण क्षेत्र)
ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सरकार ने 2029 तक 4.95 करोड़ घर बनाने का लक्ष्य तय किया है। ग्रामीण लाभार्थियों को घर के साथ-साथ स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय निर्माण के लिए ₹12,000 की अतिरिक्त सहायता और मनरेगा (MGNREGA) के तहत 90-95 दिनों की मजदूरी का भी लाभ दिया जा रहा है।
नई पात्रता और आय सीमा (2026 अपडेट)
PMAY 2.0 के अंतर्गत आवेदकों को तीन मुख्य श्रेणियों में विभाजित किया गया है:
| श्रेणी | वार्षिक घरेलू आय | सब्सिडी / वित्तीय सहायता |
| EWS (आर्थिक कमजोर वर्ग) | ₹3 लाख तक | ₹2.50 लाख की सीधी सहायता या ब्याज सब्सिडी |
| LIG (निम्न आय वर्ग) | ₹3 लाख से ₹6 लाख तक | 4% ब्याज सब्सिडी |
| MIG (मध्यम आय वर्ग) | ₹6 लाख से ₹9 लाख तक | ₹8 लाख के लोन पर 4% ब्याज सब्सिडी |
सबसे मुख्य शर्त: आवेदक या उसके परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर भारत में कहीं भी पहले से कोई पक्का मकान नहीं होना चाहिए।
आवेदन करने की स्टेप-बाय-स्टेप गाइड
शहरी क्षेत्रों (PMAY-Urban 2.0) के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया:
ग्रामीण क्षेत्रों (PMAY-Gramin) के लिए प्रक्रिया:
ग्रामीण क्षेत्रों में आवेदन सीधे ऑनलाइन नहीं किया जाता। लाभार्थियों का चयन ‘आवास प्लस’ सूची या ग्राम पंचायत के माध्यम से होता है। स्थिति जांचने के लिए pmayg.nic.in पर जाएं या AwaasApp का उपयोग करें।
आवश्यक दस्तावेजों की सूची
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वैध पहचान पत्र (आधार या अन्य सरकारी पहचान पत्र)
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आय प्रमाण पत्र (Income Certificate)
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बैंक पासबुक विवरण
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पक्का मकान न होने का स्व-घोषणा पत्र (Affidavit)
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संपत्ति के स्वामित्व के दस्तावेज़ (यदि स्वयं की जमीन पर निर्माण कर रहे हैं)
FAQ (अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न)
Q1: PMAY 2.0 के तहत कितनी अधिकतम सब्सिडी मिल सकती है?
Ans: शहरी क्षेत्रों में होम लोन पर ₹1.80 लाख तक की ब्याज सब्सिडी 5 वार्षिक किस्तों में प्राप्त की जा सकती है।
Q2: क्या मध्यम वर्ग (MIG) के लोग भी PMAY 2.0 के लिए पात्र हैं?
Ans: हां, ₹6 लाख से ₹9 लाख तक की वार्षिक आय वाले मध्यम वर्गीय परिवार ₹8 लाख तक के होम लोन पर 4% ब्याज सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं।
Q3: PMAY 2.0 के आवेदन के लिए कितनी फीस लगती है?
Ans: सरकार द्वारा इस योजना में आवेदन के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। यह सेवा पूरी तरह नि:शुल्क है।
Disclaimer (अस्वीकरण)
यह लेख केवल सूचनात्मक उद्देश्य के लिए तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY 2.0) के लिए आवेदन करते समय किसी भी बिचौलिए या अनधिकृत वेबसाइट के झांसे में न आएं। आधिकारिक जानकारी और नि:शुल्क आवेदन के लिए हमेशा सरकार के आधिकारिक पोर्टल (pmay-urban.gov.in या pmayg.nic.in) अथवा निकटतम जन सेवा केंद्र (CSC) का ही उपयोग करें।
