नई दिल्ली (मा.स.स.). कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) ने त्वरित कॉर्पोरेट निकास प्रसंस्करण केंद्र (सी-पेस) की स्थापना के साथ कंपनियों की समापन प्रक्रिया को केंद्रीकृत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की है। सी-पेस की स्थापना से रजिस्ट्री को न्यायसंगत बनाने के अलावा हितधारकों को अधिक सार्थक डेटा की उपलब्धता के साथ-साथ रजिस्ट्री पर अनावश्यक समस्या को कम करने में सहायता मिलेगी। सी-पेस से हितधारकों को समस्यामुक्त मुक्त फाइलिंग, समय पर और प्रक्रिया-बद्ध तरीके से रजिस्टर से उनकी कंपनी के नाम हटाने का भी लाभ मिलेगा। सी-पेस की स्थापना एमसीए द्वारा हाल ही में कारोबार करने में आसानी और कंपनियों के लिए कारोबार से आसानी से बाहर आने की दिशा में किए गए कई उपायों का हिस्सा है।
अनुच्छेद 396 की उप-धारा (1) के अंतर्गत स्थापित सी-पेस संस्था का संचालन आवेदनों के प्रसंस्करण और निपटान के कार्यात्मक अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने के उद्देश्यों हेतु कंपनी रजिस्ट्रार (आरओसी) के माध्यम से किया जाएगा। सी-पेस कार्यालय का उद्घाटन 1 मई 2023 को निरीक्षण एवं जांच, एमसीए के निदेशक आर.के. डालमिया द्वारा किया गया। आईसीएलएस के हरिहर साहू को सी-पेस कार्यालय के पहले रजिस्ट्रार के रूप में नियुक्त किया गया है। सी-पेस कार्यालय, नई दिल्ली स्थित कॉर्पोरेट कार्य (डीजीसीओए) के महानिदेशक की देखरेख/प्रशासन के अंतर्गत कार्य करेगा।
सी-पेस के बारे में
सी-पेस की स्थापना एमसीए अधिसूचना संख्या एस.ओ. 1269 (ई) दिनांक 17 मार्च 2023 के अनुसार की गई है और यह भारतीय कॉर्पोरेट कार्य संस्थान (आईआईसीए), 7 वीं मंजिल, प्लॉट नंबर 6,7,8, सेक्टर 5, आईएमटी मानेसर, जिला गुड़गांव (हरियाणा), पिन कोड-122050 में स्थित होगा। तत्पश्चात् अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. 298(ई) दिनांक 17 अप्रैल, 2023 को मंत्रालय ने कंपनी (कंपनियों के रजिस्टर से कंपनियों के नाम हटाना) नियम, 2023 में संशोधन किया और यह 1 मई, 2023 से प्रभावी हुआ है।
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