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चुनाव आयोग शनिवार को दोपहर 3 बजे करेगा लोकसभा चुनावों की तारीखों की घोषणा

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नई दिल्ली. आम चुनाव 2024 और राज्य विधानसभाओं के कार्यक्रम की घोषणा करने के लिए चुनाव आयोग शनिवार 16 मार्च को प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। यह नई दिल्ली के विज्ञान भवन में दोपहर 3 बजे से होगी। इसे चुनाव आयोग के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइव स्ट्रीम किया जाएगा।

कयास लगाए जा रहे हैं कि 543 सीटों के लिए 2024 के लोकसभा चुनाव 7 या 8 फेज में हो सकते हैं। इसके साथ ही ओडिशा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान भी होगा। इसके साथ ही पूरे देश में आचार संहिता भी लागू हो जाएगी। एक दिन पहले ही दो चुनाव आयुक्तों ज्ञानेश कुमार और सुखबीर संधू की नियुक्ति गई है। दोनों ने शुक्रवार 15 मार्च को पदभार संभाला है। इसके बाद CEC राजीव कुमार समेत तीनों अधिकारियों ने चुनाव कार्यक्रम को लेकर बैठक की थी।

राजनीतिक दल प्रचार में बच्चों का इस्तेमाल न करें

चुनाव आयोग ने 5 फरवरी को सभी राजनीतिक दलों को सलाह दी है कि चुनाव प्रचार अभियानों में बच्चों का इस्तेमाल किसी भी रूप में न करें। पार्टियों को भेजी गई एडवाइजरी में चुनाव पैनल ने पार्टियों और उम्मीदवारों से चुनावी प्रक्रिया के दौरान बच्चों से पोस्टर और पर्चे बांटने, नारेबाजी करने को लेकर जीरो टॉलरेंस जाहिर किया है।

2024 लोकसभा चुनाव में 97 करोड़ वोटर्स, 2 करोड़ नए मतदाता जुड़े

2024 लोकसभा चुनाव में 97 करोड़ लोग वोटिंग कर सकेंगे। चुनाव आयोग ने 8 फरवरी को सभी 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के वोटर्स से जुड़ी स्पेशल समरी रिवीजन 2024 रिपोर्ट जारी की थी। आयोग ने बताया कि वोटिंग लिस्ट में 18 से 29 साल की उम्र वाले 2 करोड़ नए वोटर्स को जोड़ा गया है। 2019 लोकसभा चुनाव के मुकाबले रजिस्टर्ड वोटर्स की संख्या में 6% की बढ़ोतरी हुई है। चुनाव आयोग ने कहा- दुनिया में सबसे ज्यादा 96.88 करोड़ वोटर्स लोकसभा चुनावों में वोटिंग के लिए रजिस्टर्ड हैं। साथ ही जेंडर रेशो भी 2023 में 940 से बढ़कर 2024 में 948 हो गया है।

85+ उम्र के बुजुर्ग ही घर से वोट दे सकेंगे

चुनाव आयोग की सिफारिश के बाद शुक्रवार (1 मार्च) सरकार ने बुजुर्ग मतदाताओं के लिए पोस्टल बैलट से वोटिंग करने वाले चुनावी नियम में बदलाव किया है। अब केवल 85 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग मतदाता ही पोस्टल बैलट से वोटिंग कर सकेंगे। अभी तक 80 साल से ज्यादा उम्र के लोग इस सुविधा के पात्र थे। कानून मंत्रालय ने गजट नोटिफिकेशन में बताया कि 85 की उम्र पार चुके वोटर्स को यह सुविधा देने के लिए चुनाव संचालन नियम 1961 में संशोधन किया गया है।

साभार : दैनिक भास्कर

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