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दिल्ली हाईकोर्ट ने मुखर्जी नगर आग्निकांड का लिया स्वतः संज्ञान, भेजे नोटिस

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नई दिल्ली. दिल्ली हाईकोर्ट ने मुखर्जी नगर के कोचिंग सेंटर में आग लगने की घटना का स्वतः संज्ञान लिया है। हाईकोर्ट ने दिल्ली फायर सर्विसेज, दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस और एमसीडी को स नोटिस जारी किया है। ऐसी इमारतों का फायर ऑडिट करने का निर्देश दिया है। फायर सर्विस अथॉरिटीज देखेंगी कि ऐसी इमारतों में फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट हैं या नहीं। जवाब देने के लिए दो हफ्तों का वक्त दिया है। तीन जुलाई को मुख्य न्यायाधीश की कोर्ट इस मामले पर विचार करेगी।

मुखर्जी नगर के हादसे पर एक नजर
पीसीआर को गुरुवार दोपहर में मुखर्जी नगर के भंडारी हाउस, बत्रा कॉम्प्लेक्स में आग लगने के संबंध में सूचना मिली थी। आनन-फानन पुलिस और दमकल की टीम मौके पर पहुंची। करीब 10 फायर टेंडर और 16 एंबुलेंस की मदद से बचाव और राहत कार्य चलाया गया। इसके बाद आग बुझाने के कार्य के साथ ही पहली और दूसरी मंजिल से छात्रों को इमारत से बाहर निकाला गया। 61 छात्रों को इलाज के लिए अस्पतालों में भर्ती कराया गया, जिनमें से 50 को उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। 11 अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं।

घटना स्थल का जिला क्राइम टीम ने मौका मुआयना किया। एफएसएल, रोहिणी की फोरेंसिक टीम द्वारा भी घटना स्थल का निरीक्षण किया गया। पुलिस के मुताबिक, घटना के समय विभिन्न कोचिंग सेंटरों के लगभग 200-250 छात्र कक्षाओं में मौजूद थे। प्रारंभिक पूछताछ में पता चला कि इमारत के भूतल पर लगे बिजली के मीटरों में आग लगी थी। इस संबंध में थाना मुखर्जी नगर में संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।

साभार : अमर उजाला

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