इस्लामाबाद. पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी के अध्यक्ष इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को बड़ी राहत मिली है. इमरान खान और बुशरा बीबी अब कानूनी रूप से आजाद हैं, क्योंकि इद्दत मामले में उनकी सजा इस्लामाबाद की एक अदालत ने पलट दी है. जज अफजल मजोका ने उनकी अपील स्वीकार कर ली है, जिससे इमरान को जेल में रखने की अंतिम कानूनी बाधा दूर हो गई है. जेल अधिकारियों के अनुसार, बुशरा बीबी को जल्द ही पूरा दस्तावेज जमा करने के बाद रिहा कर दिया जाएगा. बुशरा बीबी पर आरोप था कि उन्होंने तलाक के बाद तय समय से पहले ही इमरान खान से शादी कर ली थी.
दोनों की साल 2018 में हुई थी शादी
इस्लामाबाद जिला कोर्ट ने पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को इद्दत मामले में बरी कर दिया गया है. इससे पहले अदालत ने दोनों पर लगे व्यभिचार के आरोप को खारिज कर दिया था लेकिन धोखाधड़ी से विवाह (इद्दत)के मामले पर कार्रवाई बरकरार रखी थी. बता दें कि मुस्लिम पारिवारिक कानून के तहत पति की मृत्यु या तलाक के बाद महिलाओं को कुछ महीनों तक दोबारा शादी करने से मना किया जाता है. वहीं, बुशरा बीबी पर आरोप लगा था कि उन्होंने खावर मेनका से तलाक लेने के बाद सिद्दत की अवधी में ही इमरान खान से शादी कर ली थी. दोनों की शादी साल 2018 में हुई थी.
सात साल की सजा सुनाई गई थी
बुशरा बीबी इमरान खान की तीसरी पत्नी हैं. वहीं, उनकी भी यह दूसरी शादी थी. इससे पहले बुशरा बीबी ने खावर मेनका से शादी की थी जो 28 साल तक चली और 2017 के आखिरी में दोनों का तलाक हुआ था. खावर उसके बाद से ही अदालत के माध्यम से उनके पीछे पड़े थे. इमरान खान और उनकी पत्नी को फरवरी 2024 में सात साल की सजा सुनाई गई थी. इमरान खान साल 2018 में शादी के कुछ महीनों बाद ही प्रधानमंत्री बने थे. अपने कार्यकाल के चार साल बाद उनका राजनीतिक करियर खत्म होने लगा. साल 2022 में उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव हासिल नहीं कर सके और उन्हें सत्ता से हटा दिया गया. इसके एक साल बाद उन्हें कई मामलों में गिरफ्तार कर लिया गया और जेल भेज दिया गया.
साभार : टीवी9 भारतवर्ष
भारत : 1857 से 1957 (इतिहास पर एक दृष्टि) पुस्तक अपने घर/कार्यालय पर मंगाने के लिए आप निम्न लिंक पर क्लिक कर सकते हैं