चेन्नई. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) के कोयंबटूर में 4 किमी लंबे रोड शो को लेकर मद्रास हाईकोर्ट (Madras High Court) ने तमिलनाडु पुलिस को कुछ शर्तों के साथ मंजूरी देने का निर्देश दिया है. तमिलनाडु पुलिस ने आज सुबह कानून व्यवस्था संबंधी चिंता और परीक्षा के आयोजन का हवाला देकर पीएम मोदी की रैली को अनुमति देने से इनकार कर दिया था. साथ ही पुलिस की ओर से कहा गया था कि अन्य राजनीतिक दलों को भी इसी तरह से अनुमति देने से इनकार कर दिया गया था. इसलिए इस मामले में किसी भी पक्ष को निशाना बनाने का सवाल ही नहीं है. इस पर अदालत ने कहा कि प्रधानमंत्री की रैलियों या कार्यक्रमों की सुरक्षा में राज्य सुरक्षा तंत्र की भूमिका बेहद कम होती है, जिनकी सुरक्षा विशेष सुरक्षा समूह द्वारा की जाती है. हालांकि पुलिस की ओर से जोर देकर कहा गया कि वे “समान जिम्मेदारी” मानते हैं.
पुलिस के इनकार के बाद बीजेपी पहुंची थी हाईकोर्ट
भाजपा की तमिलनाडु इकाई ने 18 मार्च को कोयंबटूर में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के रोड शो को अनुमति देने से इनकार करने वाले पुलिस के आदेश को चुनौती देते हुए शुक्रवार को मद्रास हाईकोर्ट का रुख किया था. भाजपा और राज्य सरकार को सुनने के बाद न्यायमूर्ति एन आनंद वेंकटेश ने कहा था कि वह आज शाम 4.30 बजे तक आदेश पारित करेंगे.
पीएम मोदी का चार दिनों का दक्षिण का दौरा
पीएम मोदी अगले चार दिनों यानी 19 मार्च तक सभी दक्षिणी राज्यों का दौरा करेंगे और उन स्थानों पर ध्यान केंद्रित करेंगे जहां सत्तारूढ़ पार्टी को फायदा मिलने की उम्मीद है. इसी कड़ी में पीएम मोदी का 18 मार्च को तमिलनाडु के कोयंबटूर में रोड शो का कार्यक्रम है.
पीएम मोदी के तमिलनाडु के अब तक 5 दौरे
लोकसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी पहले ही तमिलनाडु के 5 दौरे कर चुके हैं. तमिलनाडु में भाजपा की बेहद कम उपस्थिति है. पिछले आम चुनाव में पार्टी को तीन प्रतिशत से भी कम वोट-शेयर मिला था. इस बार पार्टी यहां पर बिना किसी प्रमुख सहयोगी के चुनाव मैदान में है.
साभार : एनडीटीवी
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