कोलकाता. टीएमसी कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पिछले साल दिसंबर में लोकसभा से सांसदी जाने के बाद अब उन्हें सरकारी बंगला भी छोड़ना होगा। हाल ही में संपदा निदेशालय की तरफ से महुआ मोइत्रा को एक नोटिस मिला। जिसमें कहा गया कि उन्हें सरकारी आवास खाली करना होगा। अगर उन्होंने एक जल्द से जल्द इस बंगले को खाली नहीं किया तो इसे उनसे जबरदस्ती खाली करवाया जाएगा।
क्या है मामला
सांसदी रद्द होने के बाद टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा को 7 जनवरी तक सरकारी आवास खाली करना था लेकिन उन्होंने उसे खाली नहीं किया। जिसके बाद संपदा निदेशालय की तरफ से उन्हें नोटिस भेजा गया और उनसे तीन दिनों में जवाब मांगा कि उन्होंने अभी तक बंगला खाली क्यों नहीं किया। हालांकि जब उसके बाद भी महुआ मोइत्रा की तरफ से कोई जवाब नहीं आया तो निदेशालय ने उन्हें तीसरा नोटिस भेज दिया। मंगलवार को भेजे गए इस नोटिस में महुआ मोइत्रा को तुरंत बंगला खाली करने का निर्देश दिया है।
8 दिसंबर को गई थी सदस्यता
पिछले साल दिसंबर में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की सदस्यता चल गई थी। गौरतलब है कि महुआ मोइत्रा को 8 दिसंबर को कथित तौर पर पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने पर दोषी ठहराया गया था। जिसके बाद उनकी लोकसभा की सदस्यता छीन ली गई थी। बता दें कि सदस्यता जाने पर उन्हें एक महीने में सरकारी बंगला खाली करना था।
हाईकोर्ट गई थी महुआ मोइत्रा
सरकारी आवास के मामले में टीएमसी सांसद हाईकोर्ट गई थी, हालांकि उन्हें वहां से भी कोई राहत नहीं मिली। दिल्ली हाईकोर्ट ने चार जनवरी को कहा कि वह संपदा निदेशालय इस मामले में अपने विवेक से फैसला करेगा। कानून के तहत बंगले से किसी को बाहर करने के लिए नोटिस जारी करना अनिवार्य है। जिसके बाद 7 जनवरी को महुआ मोइत्रा को बंगला खाली करने का नोटिस दिया गया था।
साभार : नवभारत टाइम्स
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