वाशिंगटन. न्यूयॉर्क की एक अदालत ने उद्योगपति गौतम अदाणी और अन्य के खिलाफ 265 मिलियन अमरीकी डॉलर की रिश्वतखोरी के आरोप में चल रहे तीन मामलों की सुनवाई एक साथ करने का आदेश दिया है। अदालत ने कहा है कि इन मामलों की सुनवाई एक संयुक्त मुकदमे में एक साथ की जाएगी। जिन मामलों को एक साथ जोड़ा गया है उनमें यूएस बनाम अदाणी व अन्य (अदाणी के खिलाफ आपराधिक मामला), प्रतिभूति व विनिमय आयोग (एसईसी) बनाम अदाणी एवं अन्य (अदाणी के खिलाफ दीवानी मामला) और एसईसी बनाम कैबनेस (अन्य आरोपियों के खिलाफ दीवानी मामला) शामिल हैं।
न्यायालय के अनुसार यह निर्णय न्यायिक दक्षता को बढ़ावा देने और परस्पर विरोधी अनुसूचियों से बचने के लिए लिया गया है। सभी मामलों को जिला न्यायाधीश निकोलस जी गरौफिस को सौंपा जाएगा, जो अदाणी के खिलाफ आपराधिक मामले की भी सुनवाई कर रहे हैं। न्यायालय के कर्मचारियों को मामलों का पुनः आवंटन करने का निर्देश दिया गया है। अदाणी और अन्य पर राज्य बिजली वितरण कंपनियों के साथ सौर ऊर्जा अनुबंध हासिल करने के लिए 265 मिलियन अमेरिकी डॉलर (लगभग 2,029 करोड़ रुपये) की रिश्वत देने का आरोप है। इससे पहले, अमेरिकी अभियोजकों ने आरोप लगाया था कि यह तथ्य उन अमेरिकी बैंकों और निवेशकों से छिपाया गया था, जिनसे अदाणी समूह ने सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए धन जुटाया था।
दूसरी ओर अदाणी समूह ने आरोपों को “निराधार” बताते हुए खंडन किया है और कहा है, “हम एक कानून का पालन करने वाला संगठन हैं, हम सभी कानूनों का पूरी तरह से पालन करते हैं। कंपनी के प्रवक्ता ने कहा कि अभियोग आरोपों पर आधारित हैं, और दोषी साबित होने तक प्रतिवादियों को निर्दोष माना जाता है।
साभार : अमर उजाला
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