नई दिल्ली. जज साहब, मेरे पिता की उम्र 71 साल की हो गई है और मां की उम्र 62 साल है. मेरी छोटी बहन की शादी भी है और उसमें मुझे शामिल होना है इसलिए मुझे अंतरिम जमानत दे दें. दिल्ली की अदालत में दिल्ली दंगा केस के आरोपी उमर खालिद ने अपनी अंतरिम जमानत के लिए ये दलीलें दी. इतना ही नहीं उमर खालिद ने कोर्ट को बताया कि उसकी बड़ी बहन जो विदेश में रहती है वो भी अपने बच्चों के साथ छोटी बहन की शादी में शामिल होने के लिए आ रही है. अगर उसे अंतरिम जमानत मिल जाएगी तो वह अपने परिवार के सभी लोगों से मिल सकेगा.
उमर खालिद ने दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट में गुरुवार को अंतरिम जमानत के लिए दलील दी थी कि वह लगभग 5 साल 3 महीने से जेल की सलाखों के पीछे है. इस बीच अदालत ने उसे दो बार अंतरिम जमानत भी दी है और उसने कभी भी इसका दुरुपयोग नहीं किया है. अपनी अंतरिम जमानत याचिका की सुनवाई के दौरान उमर खालिद ने पुरानी दो अंतरिम जमानत का जिक्र करते हुए कहा कि उसने पहले भी सबूतों से छेड़छाड़ या फिर किसी गवाह को प्रभावित नहीं किया है और वह इस बार भी ऐसा कुछ नहीं करेगा इसलिए अदालत उसे अंतरिम जमानत दे दे.
उमर खालिद को कब करना होगा सरेंडर?
उमर खालिद की दलीलों को सुनने के बाद कड़कड़डूमा कोर्ट ने गुरुवार को उमर खालिद को उनकी बहन की शादी में शामिल होने के लिए जमानत दे दी है. उमर खालिद नार्थ ईस्ट दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश मामले में आरोपी है. उनकी बहन आयशा फातिमा सैयदा की शादी 27 दिसंबर को नई दिल्ली में तय है. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एएसजे) समीर बाजपेई ने उमर खालिद को 16 दिसंबर से 29 दिसंबर तक अंतरिम जमानत दी है. कोर्ट ने निर्देश दिया है कि उमर खालिद को 29 दिसंबर की शाम को सरेंडर करना होगा.
उमर खालिद की दलीलों को सुनने के बाद कड़कड़डूमा कोर्ट ने गुरुवार को उमर खालिद को उनकी बहन की शादी में शामिल होने के लिए जमानत दे दी है. उमर खालिद नार्थ ईस्ट दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश मामले में आरोपी है. उनकी बहन आयशा फातिमा सैयदा की शादी 27 दिसंबर को नई दिल्ली में तय है. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एएसजे) समीर बाजपेई ने उमर खालिद को 16 दिसंबर से 29 दिसंबर तक अंतरिम जमानत दी है. कोर्ट ने निर्देश दिया है कि उमर खालिद को 29 दिसंबर की शाम को सरेंडर करना होगा.
क्या था उमर की याचिका में?
उमर खालिद ने 14 दिसंबर से 29 दिसंबर तक अंतरिम जमानत मांगी थी. उमर खालिद के वकील ने कहा कि शादी के कार्यक्रम 17 दिसंबर से शुरू होंगे. यह भी बताया गया कि आवेदक के पिता की उम्र 71 साल और मां की उम्र 62 साल है, और अंतरिम जमानत के दौरान वह अपने माता-पिता से मिलकर कुछ समय बिता सकेगा. वकील ने बताया कि वह 13 सितंबर 2020 से हिरासत में हैं यानी लगभग 5 साल और तीन महीने से और अब वह अपनी बड़ी बहन और उनके बच्चों से मिल सकेगा. इससे पहले, उमर खालिद को दो साल पहले अपनी दूसरी बहन की शादी के लिए भी अंतरिम जमानत मिली थी.
उमर खालिद ने 14 दिसंबर से 29 दिसंबर तक अंतरिम जमानत मांगी थी. उमर खालिद के वकील ने कहा कि शादी के कार्यक्रम 17 दिसंबर से शुरू होंगे. यह भी बताया गया कि आवेदक के पिता की उम्र 71 साल और मां की उम्र 62 साल है, और अंतरिम जमानत के दौरान वह अपने माता-पिता से मिलकर कुछ समय बिता सकेगा. वकील ने बताया कि वह 13 सितंबर 2020 से हिरासत में हैं यानी लगभग 5 साल और तीन महीने से और अब वह अपनी बड़ी बहन और उनके बच्चों से मिल सकेगा. इससे पहले, उमर खालिद को दो साल पहले अपनी दूसरी बहन की शादी के लिए भी अंतरिम जमानत मिली थी.
सुप्रीम कोर्ट में कौन सी याचिका पेंडिंग?
उमर खालिद पर यूएपीए के तहत केस दर्ज है. उसकी जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट में लंबित है. दिल्ली हाईकोर्ट और कड़कड़डूमा कोर्ट ने उमर की पिछली जमानत याचिकाएं खारिज कर दी थी. इस मामले में शरजील इमाम, ताहिर हुसैन, शिफा उर रहमान, अब्दुल खालिद सैफी, मीरान हैदर, नताशा नरवाल, देवांगना कलिता और अन्य भी आरोपी है.
उमर खालिद पर यूएपीए के तहत केस दर्ज है. उसकी जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट में लंबित है. दिल्ली हाईकोर्ट और कड़कड़डूमा कोर्ट ने उमर की पिछली जमानत याचिकाएं खारिज कर दी थी. इस मामले में शरजील इमाम, ताहिर हुसैन, शिफा उर रहमान, अब्दुल खालिद सैफी, मीरान हैदर, नताशा नरवाल, देवांगना कलिता और अन्य भी आरोपी है.
साभार : न्यूज18
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